'हम आपको अंतहीन...', उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान HC की टिप्पणी
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया.

Delhi Riots 2020 Case: दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर(SPP) से कहा कि दलील पेश करने के लिए हम आपको अंतहीन समय नहीं दे सकते. इसे खत्म होना चाहिए.
SPP, शरजील इमाम, उमर खालिद समेत अन्य की जमानत याचिका का दिल्ली हाई कोर्ट के सामने विरोध कर रहे थे. जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की डिवीजन बेंच ने आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध कर रहे SPP से कहा कि वो हर आरोपी जिसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है उसकी व्यक्तिगत भूमिका पर एक चार्ट बनाएं.
जिसपर SPP ने हाई कोर्ट से कहा कि उन्हें हर आरोपी के बारे में नोट बनाने के लिए और आगे की दलीलें रखने के लिए दो दिन का समय दिया जाए लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि हम आपको अंतहीन समय नहीं दे सकते, क्योंकि ये जमानत याचिकाएं हैं.
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश SPP ने शरजील इमाम और उमर खालिद के भाषणों का जिक्र करते हुए कहा कि शरजील इमाम ने दिल्ली, अलीगढ़, आसनसोल और बिहार में भड़काऊ भाषण दिए.
SPP ने शरजील इमाम के भाषणों का हवाला देते हुए कहा कि इमाम ने कहा था कि हमें दिल्ली में चक्का जाम करने की जरूरत है और चक्का जाम करने की तारीखें आपको दे दी जाएंगी.
इसके अलावा SPP ने हाई कोर्ट से कहा कि शाहीन बाग पर हुआ विरोध प्रदर्शन शरजील इमाम के दिमाग की उपज थी. लेकिन वहां के स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे और वो खुद सड़क पर नहीं थे. इसके अलावा SPP ने कहा कि शरजील इमाम ने PFI, SIO और अन्य संगठनों को भी शामिल करने की भी योजना बनाई थी. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश SPP ने कहा कि ऐसे मैसेज भी उपलब्ध हैं जो दिखाते हैं कि हिंसा के दिन से एक हफ्ते पहले हिंसा पर चर्चा की गई थी.
SPP ने शरजील इमाम के भाषण के शब्द पढ़कर दंगों के पीछे शरजील इमाम के इरादों को स्थापित करने के लिए दलील दी है. दिल्ली हाई कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2025 को होगी.
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