Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और गुलफिशा फातिमा की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है. इसकी वजह जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच का आज नहीं बैठना बताई गई है. अब इस केस की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी.
साल 2020 के दिल्ली दंगे में 53 लोग मारे गए थे. जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. दंगे की साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया था.
दरअसल, जुलाई 2024 में उमर खालिद की जमानत का मामला जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था. जस्टिस शर्मा द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद मामले को एक अलग पीठ के समक्ष अलग तिथि पर फिर से सूचीबद्ध करने के लिए भेजा गया था.
जस्टिस शर्मा ने इस मामले में सह-आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई से खुद को अलग इसलिए किया कि वे वकील के रूप में काम करते हुए विशेष लोक अभियोजक के रूप में एनआईए के लिए विभिन्न यूएपीए मामलों में पेश हुए थे.
अभी तक कोर्ट से नहीं मिली राहत
बता दें कि उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. कई स्थगन और शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों द्वारा इस मामले से खुद को अलग करने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेने के बाद ट्रायल कोर्ट का रुख किया था.
दिल्ली दंगा 2020 शांत होने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी. जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने खालिद, शरजील और फातिमा सहित कई अन्य के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. इस माले में पिछले चार साल से अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन बार-बार जमानत याचिका दाखिल करने के बाद भी खालिद को अभी तक कोर्ट से राहत नहीं मिली है.
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