Uphaar Fire Tragedy News: उपहार अग्निकांड में दिल्ली की कोर्ट ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर ढ़ाई ढ़ाई करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा कोर्ट ने कोर्ट के पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और दो अन्य, पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी सात सालों की जेल की सजा सुनाई.


13 जून 1997 को हिंदी फिल्म ‘बॉर्डर’ के प्रदर्शन के दौरान उपहार सिनेमाघर में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गयी थी. आठ अक्टूबर को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा तथा दो अन्य लोगों- पीपी बत्रा और अनूप सिंह को भी मामले में दोषी करार दिया था. 






सबूतों के साथ छेड़छाड़ का पता पहली बार 20 जुलाई 2002 को चला और दिनेश चंद शर्मा के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई. उसे 25 जून, 2004 को बर्खास्त कर दिया गया. अभियोजन पक्ष ने कहा कि नौकरी चली जाने के बाद शर्मा को अंसल बंधुओं ने 15,000 रुपये मासिक वेतन पर रोजगार दिलाने में मदद की. दिल्ली पुलिस ने पहले अदालत से कहा था कि रियल एस्टेट कारोबारियों द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से आम आदमी का न्याय प्रणाली में विश्वास कम हुआ है.


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