Gautam Budh Nagar: साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना अब पड़ेगा भारी, ट्रैफिक पुलिस वसूलेगी हजारों रुपए का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में साइलेंस जोन में हॉर्न बजाना अब आपको मुसीबत में डाल सकता है. दरअसल साइलेंस जोन में हॉर्न बजाने पर ट्रैफिक पुलिस 10 हजार का जुर्माना वूसलने की तैयारी में है.
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Noise Pollution in Gautam Budh Nagar: ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) आज के दौर में लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है. बढ़ते हुए ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए गौतमबुद्धनगर (Gautam Buddha Nagar) में ट्रैफिक पुलिस ने इसी ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है ताकि शहर में शोर को रोका जा सके. इसके लिए अब ट्रैफिक पुलिस ने लगभग 400 से ज्यादा ऐसे जोन की पहचान की है, जिन्हें साइलेंस जोन बताया गया है.
बता दें कि ट्रैफिक विभाग की ओर से इन साइलेंस जोन के आसपास जो नजदीकी मार्ग है उनपर प्राधिकरण को चेतावानी बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए हैं. वहीं अगर कोई भी गाड़ी चलाते वक्त साइलेंस जोन पर हॉर्न बजाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 10 हजार का जुर्माना देना होगा.
कौन से होंगे साइलेंस जोन
ट्रैफिक विभाग ने जिन 400 से ज्यादा साइलेंस जोन की पहचान की है उसको लेकर डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद साह ने बताया कि, ध्वनि प्रदूषण आज एक आम समस्या बन गई है, और इसको रोकने के लिय इस अभियान की शुरुआत की गई है. इस अभियान में गौतमबुद्धनगर के तीनों जोन को शामिल किया गया है और तीनों प्राधिकरण से इसको ले कर जानकारी मांगी गई है. उन्होंने कहा कि किसी भी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज , धार्मिक परिसर के आसपास जो 100 मीटर का दायरा होगा वह साइलेंस जोन में आएगा.
कहां रहेगी हॉर्न बजाने की छूट
साइलेंस जोन के अलावा पूरे जिले को 2 और जोन में बांटा गया है, जिसे लेकर डीसीपी गणेश साहा ने बताया कि जिले को इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशिल जोन में बांटा गया है, और ट्रैफिक विभाग ने ध्वनि को लेकर जो मानक बनाए है उनका पालन करवाने पर ट्रैफिक पुलिस जोर देगी. इसी के साथ बता दें कि साइलेंस जोन में दिन में 50 डेसिबल के पैरामीटर तक हॉर्न बजाने की छूट रहती है और रात में 40 डेसिबल पर हॉर्न बजाने की छूट है, और इसका उल्लंघन करने वालों का ट्रैफिक पुलिस 10 हजार का चालान काटती है.
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