मानहानि मामला: BJP नेता विजेंद्र गुप्ता को AAP पर टिप्पणी करना पड़ा भारी, 20 हजार के बॉन्ड पर मिली जमानत
Vijender Gupta: बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया था. जिसके बाद AAP ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का केस किया था.
Vijender Gupta News: बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता को आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी करना भारी पड़ा. उन्हें 20 हजार के बॉन्ड पर जमानत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता को मानहानि मामले में बीस हज़ार के बॉन्ड के साथ जमानत दी. वायरल वीडियो के बाद बीजेपी नेता ने आम आदमी पार्टी पर टिप्पणी की थी.
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसको लेकर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने टिप्पणी करते हुए आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताया था. जिसके बाद AAP ने राउज एवेन्यू कोर्ट में विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मानहानि का केस किया था. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शनिवार (11 जनवरी) को विजेंद्र गुप्ता को 20000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है.
20000 रुपये के बॉन्ड पर विजेंद्र गुप्ता को जमानत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला जमानती है लिहाजा 20000 रुपये के बॉन्ड पर विजेंद्र गुप्ता को जमानत दी जा सकती है. वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता ने AAP को महिला विरोधी बताया था वह कतई बर्दाश्त नहीं की जाने वाली टिप्पणी थी और आखिरकार अब विजेंद्र गुप्ता को इस मामले में जमानत लेनी ही पड़ रही है.
बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने क्या कहा?
वहीं, बीजेपी विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, ''हम कोर्ट का सम्मान हमेशा से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे. आज कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे.''
बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं. गौरतलब है कि दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी.
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