Ration Card in Delhi : राशन कार्ड का इस्तेमाल केवल सस्ता राशन लेने के लिए ही नहीं होता, बल्कि यह पहचान पत्र के रूप में भी काम करता है. देश में वन नेशन वन कार्ड (One Nation One Card) की व्यवस्था लागू होने के बाद से किसी भी राज्य का व्यक्ति पूरे देश में कहीं भी सस्ते दामों में राशन ले सकता है. कुल मिलाकर कहा जाए तो व्यक्ति के पास राशन कार्ड का होना आधार और पैन कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण हो गया है.आज हम आपको यहां बताएंगे कि दिल्ली में राशन कार्ड के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है और इसके लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है.
राशन कार्ड तीन तरह के होते हैं
पहले यहां ये जान लें कि राशन कार्ड तीन टाइप के होते हैं. इसे बीपीएल, एपीएल और एएवाई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. बीपीएल (BPL) का मतलब है बिलो पावर्टी लाइन, यानी ये कार्ड उन गरीब परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं. इन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से 25 से 35 किलो तक का राशन मुहैया कराया जाता है. वहीं एपीएल (APL) यानी अबोव पावर्टी लाइन. इस राशन कार्ड के जरिए वो लोग राश कार्ड लेने के लिए पात्र होते हैं जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं. एपीएल कार्ड धारको को 15 किलो तक अनाज दिया जाता है. तीसरा कार्ड एएवाई (AAY) यानी अंत्योदया कार्ड होता है ये कार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं. ये गरीबी रेखा से भी नीचे होते हैं. राज्य सरकार ऐसे परिवारों को महीने में 35 किलो तक अनाज मुहैया कराती है.
दिल्ली में कैसे बनवाएं राशन कार्ड
राशन कार्ड राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जाता है. हर राज्यों में राशन कार्ड बनवाने का तरीका अलग-अलग है. इसे ऑफलाइन भी बनवाया जा सकता है. दिल्ली में रहने वाले लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकके हैं.
ऑफलाइन दिल्ली में कैसे बनवाएं राशन कार्ड
- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://nfs.delhi.gov.in पर जाएं
- इसके बाद नया राशन कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा और उसका प्रिंट-आउट ले लें.
- एक बार प्रिंट-आउट लेने के बाद, अपने आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स सही से भरें
- इसके बाद आवेदकों को वेरिफिकेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड आवेदन पत्र अपने क्षेत्र के राशन डीलर को या खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सौंपना होगा.
- एक बार आवेदन जमा करने के बाद, एक संदर्भ संख्या दी जाएगी. जिसका उपयोग नए राशन कार्ड की स्थिति की जांच के लिए किया जा सकता है.
- राशन कार्ड का फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद जरूर लें.
ऑनलाइन दिल्ली में कैसे बनवाएं राशन कार्ड
- खाद्य विभाग, दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं.
- वेबसाइट के खाद्य सुरक्षा सेक्शन पर क्लिक करें.
- ऐसा करते ही आवेदन पत्र स्क्रीन पर आ जाएगा.
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी डिटेल्स सही से भरें
- सही फॉर्मेट में सभी जरूरी और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
- सभी दस्तावेज अपलोड होने और आवेदन पत्र भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करें.
- ऐसा करने के बाद आपका राशन कार्ड आवेदन संख्या नंबर मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल राशन कार्ड की आवेदन स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
राशन कार्ड बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है, उनमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, बैंक की पासबुक की जरूरत भी पड़ेगी.
राशन कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी
- राशन कार्ड बनवाने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है.
- आवेदनकर्ता के पास किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए.
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए.
- 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम माता-पिता के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है.
- राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर होता है.
- राशन कार्ड में शामिल सदस्यों का मुखिया से संबंध होना जरूरी होता है.
राशन कार्ड बनवाने के लिए कितनी शुल्क चार्ज किया जाता है
राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदनकर्ता को मामूली फीस का भुगतान भी करना होता है. दिल्ली में यह शुल्क 5 रुपये से 45 रुपये तक है. एप्लीकेशन सब्मिट होने के बाद इसे फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है.
अधिकारी फॉर्म में भरी जानकारियों की जांच कर पुष्टि करता है. आम तौर पर यह जांच आवेदन करने के 30 दिन के अंदर पूरी हो जाती है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है. सभी डिटेल वेरिफाई होने के बाद राशन कार्ड बन जाता है. अगर कोई डिटेल गलत पाई जाती है तो आवेदनकर्ता पर कानूनी कार्रवाई के भी प्रावधान हैं.
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