Delhi Liquor Scam Case: सिसोदिया को पत्नी के इलाज के लिए बैंक से पैसा निकालने की मिलेगी इजाजत? राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज
Manish Sisodia News: मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि उनकी पत्नी के उपचार और अन्य खर्चों के लिए नकदी रकम निकालने की इजाजत दी जाए.
Delhi News: दिल्ली आबकारी मामले में फंसे आप सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले छह माह से ज्यादा समय से तिहाड़ जेल में हैं. उन्होंने एक अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका के जरिए उन्होंने अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया के इलाज के लिए बैंक अकाउंट से पैसा निकालने की इजाजत मांगी है. सिसोदिया की उस याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी. बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक खातों को ईडी ने सीज कर रखा है.
मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि उनकी पत्नी के उपचार व अन्य घरेलू खर्चों के लिए उन्हें नकदी रकम निकालने की इजाजत दी जाए. उनकी इस याचिका पर अदालत ने ईडी से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. साथ ही चार अगस्त को इस मसले पर सुनवाई की तारीख तय की थी. आज सिसोदिया की उस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई होगी. स्पेशल जस्टिस एमके नागपाल की अदालत में आज इस मामले की सुनवाई होगी.
अकाउंट से पैसा निकालने पर है रोक
दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की तरफ से याचिका में कहा है कि अदालत के लिखित आदेश के बिना बैंक उन्हें अपने ही अकाउंट से कैश निकालने की इजाजत नहीं दे रहा. सिसोदिया की ओर से अदालत में पेश वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा था कि बैंक उन्हें चिकित्सा और अन्य खर्चों के लिए जरूरी राशि निकालने की इजाजत नहीं दे रहा है.
SC में जमानत याचिका पर सुनवाई आज
दूसरी तरफ दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर भी आज सुनवाई होनी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच करेगी. शीर्ष अदालत ने AAP नेता की ओर से दायर दो याचिकाओं पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा था. याचिका के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट के उन आदेशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी से जुड़ें मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस मामले में सिसोदिया की ओर से कोर्ट में पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूर्व डिप्टी सीएम को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का अनुरोध किया था. बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मानत देने से इनकार कर दिया था. अदालत ने कहा था कि वह जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते. इससे पहले, उच्च न्यायालय ने इसी घोटाले से संबंधित सीबीआई मामले में यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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