Delhi News: भारतीय पहलवानों से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट से एक बड़ा खुलासा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि छह शीर्ष पहलवानों की शिकायतों की "अब तक की जांच" के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है. इतना ही नहीं, उन्हें यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और बदनीयती से पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित भी किया जा सकता है. खास बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीजेपी नेता और गवाहों से पूछताछ के लिए बुलाने की इजाजत अदालत से मांगी है.
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने), 354ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) का आरोप बृज भूषण के खिलाफ बनता है. इस बात का जिक्र दिल्ली पुलिस ने 13 जून की चार्जशीट में किया है. चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि बृज भूषण शरण सिंह ने एक मामले में ऐसा एक बार नहीं, बल्कि बार-बार किया.
बीजेपी नेता बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ छह मामलों में से दो में धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामले धारा 354 और 354ए के तहत दर्ज हैं. इन धाराओं के तहत तय आरोप अदालत में साबित होने पर बृज भूषण शरण सिंह को पांच साल तक की सजा भी संभव है.
महिला पहलवानों ने लगाए थे ये आरोप
बता दें कि कुछ भारतीय महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़ण का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज किया था. यह मामला अप्रैल-मई 2023 के दौरान देश और दुनिया में चर्चा का विषय भी रहा. फिलहाल, इस यह मामला अदालत में विचाराधीन है और इस पर सुनवाई जारी है.
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