राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रोन के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इस खतरे को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है. इसके तहत यातायात को लेकर कई तरह की पाबंदिया लगाई गई हैं. मेट्रो और डीटीसी की बसों में यात्रियों की क्षमता कम कर दी गई है. इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में काम पर आने वाले कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई है. आइए जानते हैं कि दिल्ली में येलो अलर्ट जारी होने के बाद किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं.


मेट्रो में क्या होगा



  • दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि मेट्रो ट्रेनों को केवल 50 फीसदी क्षमता में ही चलाया जाएगा. इसके अलावा मेट्रो ट्रेनों में खड़े होकर यात्रा करने को इजाजत नहीं रहेगी.

  • मेट्रो स्टेशन पर लोगों के प्रवेश को नियंत्रित किया जाएगा. दिल्ली मेट्रो की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मेट्रो के 714 गेटों में से अब 444 गेट ही यात्रियों के लिए खुलेंगे.

  • दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को यात्रा के लिए अलग समय निकालने का भी सुझाव दिया है. इसके साथ ही मेट्रो ने कहा है कि केवल बहुत ज़रूरी होने पर ही मेट्रो ट्रेन में यात्रा करें.

  • मेट्रो में फ्लाइंग स्क्वाड चल रहा है. कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने वालों पर फाइन लगाया जा रहा है.

  • दिल्ली मेट्रो की ये पाबंदियां दिल्ली के अलावा गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में भी लगेंगी


डीटीसी ने क्या बदलाव किए हैं 



  • डीटीसी की बसों को केवल 50 फीसदी यात्री क्षमता में चलाया जाएगा. उनमें किसी को खड़ा होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी.

  • ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी-कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी और आरटीवी में केवल 11 सवारियां ही बैठ पाएंगी. 


ऑफिसों में अटेंडेंस



  • दिल्ली सरकार के ऑफिसों में ए ग्रेड ऑफिसर्स के 100 फीसदी स्टाफ को आना होगा. अन्य ग्रेड के केवल 50 फीसदी स्टाफ ही ऑफिस बुलाए जाएंगे.

  • प्राइवेट ऑफिसों में 50 फीसदी स्टाफ को आने की इजाजत दी गई है.