Delhi News :अगर 10 दिनों में नहीं कराया फ्लैट या घर का ये काम तो कट जाएगा बिजली और पानी का कनेक्शन!
दिल्ली में बार-बार भूकंप के झटके आते हैं. इसे देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने उपनगर द्वारका की सैकड़ों सोसाइटीज को ऐसा आदेश दिया है जिससे सभी सकते में हैं. जानिए किस तरह की ऑडिट कराने का आदेश दिया है.
प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए दिल्ली एमसीडी ने एक बड़ा निर्णय लिया है. इसके तहत द्वारका की सैकड़ों सोसाइटी को 10 दिन के अंदर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है. इस आदेश के अनुसार परिवार के मालिक को जल्द से जल्द अपने फ्लैट और मकान की बिल्डिंग गुणवत्ता की जांच करानी होगी. ऐसा नहीं करने पर एमसीडी बिजली और पानी का कनेक्शन काट देगा. वैसे इस आदेश पर अमल को लेकर द्वारका सोसाइटी के लोगों में असमंजस की स्थिति भी है.
आखिर क्यों जरूरी है इमारतों का स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट ?
स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से इमारतों और मकानों की मजबूती का पता लगाया जाता है. इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी. राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात कर लें तो भौगोलिक मानचित्र के अनुसार दिल्ली केंद्र में है. आपने देखा भी होगा कि केवल आसपास के पहाड़ी राज्यों का प्रभाव ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान नेपाल तक की प्राकृतिक आपदाओं का असर दिल्ली और एनसीआर पर पड़ता है. खास तौर पर आए दिन दिल्ली एनसीआर पर भूकंप के झटके देखने को मिलते हैं. सिर्फ इस साल ही जनवरी के पहले हफ्ते में भूकंप के दो बड़े झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए. वैज्ञानिकों व डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार, दिल्ली केंद्र में होने की वजह से खतरनाक जोन में है. स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से बिल्डिंग और इमारतों की जांच करा कर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से पहले इन्हें चिन्हित किया जाएगा और खामियां पाए जाने पर इसमें सुधार किया जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, 20 साल पुरानी बिल्डिंग व इमारतों को खासतौर पर भविष्य की ऐसी चुनौतियों से सचेत रहने की जरूरत है.
10 दिनों के अंदर प्रशिक्षित इंजीनियर व संस्थान से करानी होगी जांच
द्वारका के सोसाइटी वालों में एमसीडी के इस आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति है कि कहीं स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट के माध्यम से उनके मकान पर सरकारी आदेशानुसार कोई अन्य गतिविधियों का सामना न करना पड़ जाए. वैसे 10 दिन के अंदर ही इस ऑडिट को पूर्ण करा लेने का आदेश दिया गया है और ऐसा न करने पर पानी का कनेक्शन व बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा. इसके अलावा एमसीडी के दिशा निर्देश में स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट किसी प्रशिक्षित इंजीनियर व संस्थान से करानी होगी तभी उसे प्रमाणित मारा जाएगा.
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