UP: एनजीटी के निर्देश पर लखनऊ-नोएडा समेत 13 शहरों में आतिशबाजी पर रोक
मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर में आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है.
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एनजीटी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है. गृह विभाग ने लखनऊ, नोएडा कमिश्नर के साथ सभी जिलों के पुलिस कप्तान को निर्देश भेजे हैं. इन दोनों शहरों के अलावा मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, ग्रेटर नोएडा, बागपत और बुलंदशहर में आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है. एनजीटी के निर्देशों के पालन पर सरकार सख्त रुख अपनाएगी.
मुंबई में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी पर रोक
मुंबई महानगर पालिका ने शहर में पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी करने पर रोक लगा दी है. दिवाली के समय केवल लक्ष्मीपूजन के दिन सोसाइटी के सीमित परिसर में फूलझड़ी और अनार जलाने की इजाजत दी गई है. यह रोक आठ नवंबर से 30 नवंबर तक लागू होगी. महानगर पालिका ने जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सतर्कता और सादगी से दिवाली मनाने की अपील की है.
पश्चिम बंगाल में पटाखे पर लगेगा बैन
श्चिम बंगाल में पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया जाएगा. मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने, कोविड-19 के मरीजों की स्थिति खराब ना हो, इस कारण से पश्चिम बंगाल सरकार काली पूजा, दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे चलाने की अनुमति नहीं देगी.
ओडिशा सरकार ने पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक
ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है. सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में लोगों से पारंपरिक तरीके दिवाली मनाने की अपील की गई है. इसमें कहा गया है कि पारंपरिक तरीके से मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां आदि से त्योहार मनाया जा सकता है.
सरकार की ओर से लगाए गए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.
राजस्थान में 10 हजार रुपये जुर्माना
राजस्थान सरकार ने कहा कि पटाखों पर 31 दिसंबर तक बैन लगाया गया है. प्रदेश में पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय एवं श्वास रोगियों को होने वाली तकलीफ देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके साथ ही बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.
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