अहमदाबाद: गुजरात सरकार ने राज्य में मौजूदा कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन नियमों के अनुसार, नवरात्रि के दौरान कोई गरबा आयोजित नहीं किया जा सकता है. हालांकि स्थानीय अधिकारियों से अनुमति के बाद मूर्ति की सार्वजनिक रूप से खुले स्थान पर पूजा की जा सकती है, लेकिन मूर्तियों को छूने या प्रसाद बांटने की अनुमति नहीं होगी.


इसके साथ ही दशहरे के मेले, रामलीला, रावण दहन जैसे बड़े कार्यक्रमों में ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. भीड़ पर प्रतिबंध रहेगा. ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही मेले में इकट्ठा हो सकेंगे. इन कार्यक्रम की समयसीमा भी केवल एक घंटे की तय की गई है. राज्य सरकार के ये दिशा-निर्देश 15 अक्टूबर से लागू होंगे.


गाइडलाइंस के अनुसार, कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. आयोजकों को थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर रखना अनिवार्य है. साथ ही स्टेज, माइक, कुर्सी समेत सभी सामानों को समय-समय पर सैनिटाइज करना होगा. इस दौरान थूकना, पान-मसाला और गुटखे का सेवन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है.


गुजरात में कोरोना की स्थिति
गुजरात में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के 1116 नए मामले सामने आए. राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,47,789 हो गई है. फिर 7 मरीजों की मौत हो जाने से राज्य में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 3538 तक जा पहुंचा. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1129 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. इसके साथ ही राज्य में कोराना से उबरने वालों की कुल संख्या 1,27,786 हो गई. राज्य में 16,465 एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 86 मरीज वेंटिलेटर के सहारे सांस ले रहे हैं.


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