Gujarat: दो चचेरे भाइयों को शुक्रवार को पांडेसरा इलाके में एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी की 2018 की नृशंस हत्या और बलात्कार में दोषी ठहराया गया था, जिसमें लड़की को दिनों तक असहनीय यातना दी गई थी. अदालत शनिवार को सजा की मात्रा की घोषणा करेगी. पोक्सो एक्ट के स्पेशल जज एएच धामनी ने भाइयों हर्षसहाय गुर्जर (31) और हरिओम गुर्जर (28) को नाबालिग रेप और साथ में हत्याओं में शामिल होने के लिए भी दोषी ठहराया.


क्या था मामला?


मामले में विशेष अभियोजक पीएन परमार के मुताबिक हर्षसहाय को 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के लिए भी दोषी ठहराया गया है. लड़की और 35 वर्षीय महिला के शव अप्रैल 2018 में पांडेसरा थाने की सीमा में मिले थे. बाद में जांच और आरोपियों द्वारा कबूलनामे के दौरान पुलिस ने पाया कि वे मां-बेटी हैं.


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परमार ने कहा, मामले में दो अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे क्योंकि दोनों अपराध अलग-अलग दर्ज किए गए थे. बाद में, मामलों को मिला दिया गया. बच्ची के शरीर पर चोट के 86 निशान थे. शव बरामद हुआ तो दर्दनाक मौत से बच्ची के चेहरे पर सूखे आंसू थे. मौत से पहले एक हफ्ते से अधिक समय तक उसे प्रताड़ित किया गया था. तीन दिन बाद, उसकी माँ का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया.


आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार


मामले को सुलझाने में सूरत की पुलिस की विफलता के बाद, अहमदाबाद अपराध शाखा की एक टीम को जांच सौंपी गई थी. उन्होंने मामले का पता लगाया और हर्षसहाय को गिरफ्तार किया. बाद में हरिओम को भी पकड़ लिया गया. दोनों वारदात के बाद पड़ोसी राज्य भाग गए थे.


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