Gujarat News: दिल्ली के LG की अर्जी पर अहमदाबाद कोर्ट में आज होगी सुनवाई, 21 साल पहले मेधा पाटकर ने लगाए थे ये आरोप
Ahmedabad court: अहमदाबाद की अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से एलजी विनय सक्सेना को आज राहत नहीं मिली तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
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Hearing in Ahmedabad High Court on LG Delhi petition today: सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर 21 साल पहले हमले के एक मामले में गुरुवार यानी 9 मार्च को गुजरात के अहमदाबाद की एक अदालत में आज सुनवाई होगी. इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी आरोपी है. एक मार्च, 2023 को एक याचिका दायर कर उन्होंने अदालत से इस मामले की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की थी. अगर इस मामले में एलजी सक्सेना को आज राहत नहीं मिली तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
अहमदाबाद की अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने एक मार्च को दायर अपनी याचिका में एलजी वीके सक्सेना ने दलील दी है कि एलजी का पद संवैधानिक पद है. जब तक वह दिल्ली के उप राज्यपाल हैं तब तक इस मामले के ट्रायल को स्थगित रखा जाए. अपनी याचिका में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वो राष्ट्रपति द्वारा इस पर नियुक्त किए गए हैं. एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 361 (1) के तहत मिली छूट का हवाला देते हुए कोर्ट अदालत से उनके खिलाफ मुकदमे को स्थगित रखने की अपील की है. एलजी की ओर से अधिवक्ता अजय चोकसी ने कहा कि अर्जी एक मार्च को दायर की गई थी.
इस मामले में ये लोग हैं आरोपी
प्रसिद्ध सामाजिक कर्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमले के मामले में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें एलजी वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री अमित शाह का नाम भी शामिल है. इसके अलावा आमित ठाकर भी आरोपी हैं. आमित पहली बार वेजलपुर से बीजेपी के विधायक हैं. चौथे आरोपी के तौर पर चौथे आरोपी के रूप में राहुल पटेल का नाम भी शामिल है. 21 साल पुराने मामले में दंगा, हमला, गलत तरीके से रोकना, आपराधिक धमकी और जान बूझकर अपमान के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया था.
ये है पूरा मामला
बता दें कि 7 मार्च, 2002 को अहमदाबाद स्थित गांधी आश्रम में आयोजित एक शांति बैठक के दौरान कुछ लोगों के समूह ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर का विरोध किया था. नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर ने वीके सक्सेना और दूसरे लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया था. इसके बाद सक्सेना समेत चार लोगों के खिलाफब साबरमती पुलिस थाने ने एफआईआर दर्ज की थी. अब इसी मामले में अहमदाबाद अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में आज केस की सुनवाई है.
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