Ahmedabad Airport: एक उपभोक्ता अदालत ने अमीरात एयरलाइंस को मांसाहारी भोजन परोसने के लिए और उड़ान में देरी के कारण एक कपल को 75,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. दरअसल उड़ान में देरी के कारण 2018 में दुबई से लंदन के लिए उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई थी. केस डिटेल के अनुसार दिनकर और मृदुला पटेल अपने बेटे से मिलने के लिए लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे. उन्हें 20 मई, 2018 की शाम को अमीरात की फ्लाइट से लंदन पहुंचना था और उनका बेटा उन्हें वहां रिसीव करने वाला था.


शाकाहारी की जगह खाने में परोसा गया मांसाहारी भोजन 


हालांकि, दुबई के लिए उनकी उड़ान तीन घंटे से अधिक देर से थी जिसके बाद वे लंदन के लिए अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट से चूक गए. दंपति को दुबई में रात बितानी थी और अगले दिन लंदन के लिए दूसरी उड़ान में सवार होना था. उनकी वापसी के दौरान, जब वे अहमदाबाद के लिए दुबई में सवार हुए तो उनमें से एक को मांसाहारी भोजन परोसा गया. खाने को खोलने के बाद पटेल ने देखा कि यह शाकाहारी भोजन नहीं है और उसे वापस कर दिया.


उनके आगमन के बाद, दंपति ने अपनी यात्रा के दौरान हुई असुविधा और परेशानी के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अहमदाबाद जिला (अतिरिक्त) में एयरलाइन पर 3.14 लाख रुपये का मुकदमा दायर किया. दंपति ने देरी से उड़ान भरने के लिए मुआवजे की मांग की थी. जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कनेक्टिंग फ्लाइट नहीं मिली. यह कहते हुए कि जैसे ही वे अगले दिन लंदन पहुंचे उनके बेटे को एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ी.


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कपल ने की मुआवजे की मांग


इसके लिए उन्होंने अपने बेटे की आय के नुकसान के लिए 21,000 रुपये मांगे. उन्होंने दुबई में रहने के लिए मुआवजे की भी मांग की. दंपति ने शाकाहारी भोजन का विकल्प चुनने के बावजूद मांसाहारी भोजन परोसे जाने के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे की मांग की. एयरलाइन ने कहा कि देरी एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण हुई और यह उसके नियंत्रण से बाहर था.


दंपति को दुबई में रहने और खाने की उचित सुविधाएं दी गईं. फ्लाइट में खाना परोसने में लापरवाही के आरोपों के बारे में अमीरात ने माना कि यह एक एयर होस्टेस की गलती थी. शिकायतकर्ता खाने का डिब्बा वापस कर सकते थे क्योंकि बॉक्स पर 'मांसाहारी भोजन' स्पष्ट रूप से अंकित था. उन्होंने उसे खोलकर लौटा दिया, जिसके बाद क्रू ने उन्हें शाकाहारी खाना दिया.


ये है मुआवजे की जानकारी


मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि यह शिकायतकर्ताओं की गलती नहीं थी कि उन्होंने मांसाहारी खाना खाया. उसने एयरलाइन की ओर से गलती के लिए 20,000 रुपये, उड़ान में देरी के लिए 50,000 रुपये और 5,000 रुपये कानूनी खर्च के लिए देने का आदेश दिया.


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