Ahmedabad News: पत्नी को छोड़ने के बाद गुजारे के लिए नहीं दिए 12 हजार, अब कोर्ट ने हर महीने 2 लाख देने को कहा
Gujarat High Court: Gujarat High Court ने सूरत की परिवार अदालत द्वारा तय किए गए मेंटिनेंस ऑर्डर (भरण पोषण की राशि) को बढ़ा दिया है क्योंकि उसने आदेश का पालन नहीं किया.
Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद (Ahmedabad) में एक शख्स को अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद भरण पोषण के लिए 12 हजार रुपये हर महीने गुजारा भत्ता (Maintenance Order) नहीं देना महंगा पड़ गया है. अब उसे 12 हजार की जगह दो लाख रुपया हर महीने देना पड़ेगा. बता दें कि सूरत की परिवार अदालत ने इसके पहले शख्स को दोनों बच्चों को तीन-तीन हजार हर महीना और पत्नी को 6 हजार हर महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था लेकिन उसने कोर्ट का आदेश न मानते हुए पत्नी और बच्चों को पैसा नहीं दिया.
नहीं किया आदेश का पालन
गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने सूरत की परिवार अदालत द्वारा तय किए गए मेंटिनेंस ऑर्डर (भरण पोषण की राशि) को बढ़ा दिया है. ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अदालत के आदेश का पालन नहीं किया. बता दें कि तलाक या तलाक के बाद पति द्वारा पत्नी को भरण-पोषण के लिए एक नियमित निश्चित राशि दिए जाने का निर्देश देने वाले अदालत के आदेश को मेंटिनेंस ऑर्डर कहते हैं.
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पत्नी ने की थी ये मांग
मार्च 2017 में पति द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद महिला ने अदालत का रुख किया था. महिला ने कोर्ट से कहा था कि उसके और उसके बच्चों को पति से गुजारा करने के लिए पैसे दिलाए जाएं. उसने कहा था कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है. महिला ने अपने लिए पति से तीन लाख हर महीने और अपने दोनों बच्चों के लिए एक-एक लाख हर महीने दिए जाने की मांग की थी. उसने यह भी कहा था कि उसके पति के पास पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि वे एक हीरा व्यापारी हैं और 25 लाख रुपया महीना कमाते हैं. पति ने महिला के इस दावे को खारिज कर दिया था और चुनौती दी थी.
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