Ahmedabad Serial Blast: अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 49 में से 38 दोषियों को फांसी की सजा सुना दी है. वहीं 11 अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट केस में जिन 49 दोषियों को सजा हुई है उनमें से सात यूपी के हैं.
पांच दोषी यूपी के आजमगढ़ से
जिन दोषियों को सजा हुई है उनमें से पाच उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले आजमगढ़ के रहने वाले हैं. इन पांच नामों में आतंकी मास्टरमाइंड, अबू बशर शेख का नाम भी शामिल है. आतंकी सरगना अबू बशर शेख के अलावा, आजमगढ़ के अन्य दोषियों में मोहम्मद आरिफ मिर्जा, मोहम्मद सैफ शेख, जिशान अहमद और सैफ-उर-रहमान अंसारी शामिल है.
यूपी के अन्य जिलों के तीन अन्य लोगों में मेरठ के जिया-उर-रहमान, बुलंदशहर के मोहम्मद शकील लुहार और बिजनौर के तनवीर पठान शामिल है. हालांकि तीन आजमगढ़ निवासी मोहम्मद हबीब फलाही, मोहम्मद साकिब और मोहम्मद जाकिर को बरी कर दिया गया. बता दें कि 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ और गुजरात बम विस्फोटों के बाद मुस्लिम बहुल सराय मीर क्षेत्र को 'आतंक का केंद्र' कहा गया था. आजमगढ़ के इसी क्षेत्र से अबू बशर शेख है.
38 को मौत की सजा सुनाई गई
अदालत ने शुक्रवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और आईपीसी की धारा 302 के प्रावधानों के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई. ग्यारह अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई.
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