Seat Belt Rules: सीट बेल्ट नियम (Seat Belt Rules) को लागू करने के लिए सिटी पुलिस (City Police) ने बुधवार को तीन दिवसीय विशेष अभियान चलाया है. रविवार को एक दुर्घटना में अरबपति साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मौत के मद्देनजर सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के बारे में नए सिरे से बहस के बाद यह अभियान शुरू हुआ है. बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि ड्राइवर के बगल में बैठे यात्री को भी सीट बेल्ट लगानी होगी या कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.


संयुक्त पुलिस आयुक्त मयंक सिंह चावड़ा ने कही ये बात
संयुक्त पुलिस आयुक्त मयंक सिंह चावड़ा (Joint Commissioner of Police Mayank Singh Chavda) ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) की धारा 194 बी के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है. शहर के पुलिस आयुक्त ने भी निर्देश जारी कर सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को बिना सीट बेल्ट के पाए जाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.


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अधिकारियों ने दी ये जानकारी
अधिकारियों ने कहा कि यह देखा गया है कि कार चलाने वाला शायद ही कोई सीट बेल्ट लगाता है और ड्राइवर की सीट के बगल में बैठने वालों में से 90 फीसदी लोग नियम का उल्लंघन करते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटना-2020 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुजरात में 2020 में 407 ड्राइवरों और 391 यात्रियों की मौत सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण हुई थी.


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