Gujarat HC Reopen: गुजरात हाईकोर्ट ने कोविड-19 मामलों में कमी को देखते हुए गुरुवार 21 फरवरी से राज्य के हाईकोर्ट और निचली अदालतों को खोलने का फैसला किया है. जिसका मतलब है कि 21 फरवरी से अदालतें खोलने और शारीरिक सुनवाई फिर से शुरू करने की अनुमति होगी.


कोरोना के चलते ऑनलाइन मोड में था सारा काम 


कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य की सभी अदालतों ने 7 जनवरी को भौतिक सुनवाई रोक दी गई थी और सुनवाई के ऑनलाइन मोड में स्विच कर दिया था. बता दें कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के बाद अदालतों ने पहली बार ऑनलाइन मोड में काम किया था. जब हाईकोर्ट ने सभी निचली अदालतों को ऑनलाइन कार्यवाही में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था तो निचली अदालतों के कई बार कोर्ट रूम को फिर से ऑफलाइन मोड में काम काज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.


202 तालुका अदालतों को 14 फरवरी से काम की अनुमति 


इसके बाद हाईकोर्ट ने  इस मांग पर ध्यान दिया और तालुका अदालतों में सीमित शारीरिक कामकाज की अनुमति दी, जहां 100 से कम कोविड मामले दर्ज किए गए थे. गुरुवार को, हाईकोर्ट ने 202 तालुका अदालतों को 14 फरवरी से भौतिक रूप से कामकाज फिर से शुरू करने की अनुमति दी. हालांकि जब 7 जनवरी को अदालतों में सुनवाई रोकने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था तब भी पुलिस को आरोपी व्यक्तियों को रिमांड के लिए अदालत में पेश करने की अनुमति दी थी. इसने मोटर दुर्घटना के मामलों, विवाह से संबंधित मामलों या भुगतान के मामले में सत्यापन के लिए एक न्यायाधीश के समक्ष आरोपियों की शारीरिक उपस्थिति की भी अनुमति दी गई थी.


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