Bhavnagar Triple Murder: भावनगर के तलजा कस्बे की सत्र अदालत ने 2016 में एक वृद्ध और उसके दो बेटों की निर्मम हत्या करने वाले परिवार के छह लोगों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. तीसरे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट की अदालत ने गुलु भुरानी (76), उनके बेटों नौशाद (51) और निहाल (42), उनके पोते निशांत और भतीजे जहेर अब्बास उर्फ ​​अब्बास वजीर (49) और इमरान (39) को दोषी ठहराया है. चार लोगों को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी.


2016 में क्या हुआ था?
अक्टूबर 2016 में, भुरानी के परिवार के 11 सदस्यों ने 100 से अधिक लोगों की मौजूदगी में प्यारेली माधवानी (60) और उनके दो बेटों अली हुसैन (26) और अब्बास अली (24) पर हमला किया था. उन पर लगभग 14 गोलियां चलाई गईं और पीड़ितों को तलवारों, लोहे के पाइप और अन्य हथियारों से भी पीटा गया था. उनके शरीर से बारह गोलियां बरामद हुई थी. सूत्रों ने कहा कि एक ही समाज में रहने वाले भुरानी और माधवानी परिवार पांच साल से आमने-सामने थे. माधवानी की बेटी नीलम की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, भूरानी अपने घर में हथियार छिपाना चाहता था लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया था. तभी से भुरानी के मन में रंजिश चल रही थी.


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बढ़ता चला गया विवाद
बाद में, इस लड़ाई के एक साल बाद ताजिया के दौरान परिवार फिर से भिड़ गए. दुश्मनी फिर तब सामने आई जब नीलम और परिवार की अन्य महिलाएं समाज में 'वायज' की रस्म में शामिल होने गई थीं. भूरानियों ने उनकी मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी और उन पर पथराव किया था. जब नीलम का भाई अब्बास उनकी मदद के लिए आया तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया.


इन्हें किया गया बरी
मृतक का भतीजा मेहंदी रजा, जो संघर्ष में घायल हुआ था, बाद में मुकर गया. अदालत ने चार आरोपियों शब्बीर विरानी, ​​नसीम पटेल, रोजी भुरानी और रेशमा भुरानी को बरी कर दिया. सहायक लोक अभियोजक कमलेश केसरी ने कहा, "कुल मिलाकर, 76 वस्तुओं को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था और 90 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था."


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