PM Modi Degree Row: 2 समन मिलने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल, जानें क्या है पूरा मामला?
Gujarat: शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर दिए गए बयान अपमानजनक और व्यंग्यात्मक थे और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
PM Modi Degree Case Update: आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और संजय सिंह (Sanjay Singh) बुधवार को गुजरात की एक अदालत में आपराधिक मानहानि के मामले की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुए. दोनों नेता मामले से संबंधित दस्तावेज मांगने के लिए एक आवेदन दायर करेंगे. अदालत ने शुरू में केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को समन जारी किया था और उन्हें 23 मई को पेश होने का निर्देश दिया था. इसके बाद अदालत ने फिर से समन जारी किया, जिसमें 7 जून को उपस्थित होने के लिए कहा गया था.
आपराधिक मानहानि की आईपीसी की धारा 500 के तहत उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला मिलने के बाद अदालत ने यह कदम उठाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में केजरीवाल और संजय सिंह के बयानों के जवाब में गुजरात विश्वविद्यालय ने अप्रैल में मानहानि का मामला दायर किया था. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने दोनों आप नेताओं को सात जून को पेश होने के लिए कहा था.
सीएम पहले भी नहीं हुए थे उपस्थित
इससे पहले भी मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को कोर्ट में ही उपस्थित रहने का आदेश दिया गया था. 23 मई को होने वाली सुनवाई को लेकर दोनों नेताओं को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों में से कोई भी पेश नहीं हुआ. AAP का कहना था कि इस तरह का कोई समन नहीं भेजा गया.
शिकायत में क्या कहा गया है?
पीएम मोदी की डिग्री पर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर आप नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों के बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दिए गए बयान अपमानजनक और व्यंग्यात्मक थे और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.