Gujarat News: गुजरात के खेड़ा जिले की एक अदालत ने मंगलवार को 28 साल के शख्स को अपनी सौतेली बेटी का बार-बार रेप करने और उसे गर्भवती करने के लिए मौत की सजा सुनाई. इसके अलावा नाडियाद शहर में विशेष  POCSO न्यायाधीश पीपी पुरोहित ने शख्स को पीड़िता को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया.


बच्ची के गर्भवती होने पर चला था अपराध का पता
बता दें कि आरोपी पर  पिछले साल मार्च में आईपीसी और पोक्सो एक्ट के तहत  एफआईआर दर्ज की गयी थी. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जब लड़की 11 साल 8 महीने की थी उस समय आरोपी ने पांच महीनों तक लड़की का बार-बार रेप किया और उसे किसी को इस बारे में न बताने की धमकी दी. इस अपराध का पता तब चला जब बच्ची गर्भवती हो गई.


'कोर्ट ने मौत की सजा सुनाकर समाज में पेश किया उदाहरण'
लोक अभियोजक गोपाल ठाकोर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपराध साबित करने के लिए अदालत के समक्ष सबूत के तौर पर 12 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए. ठाकोर ने कहा कि दस्तावेजों पर गौर करने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा सुनाकर समाज में एक उदाहरण पेश किया है, ताकि कोई इस तरह का अपराध दोबारा न कर सके.


इन धाराओं में आरोपी को मिली मौत की सजा
उन्होंने कहा कि अदालत ने शख्स को आईपीसी की धारा 376 (A) (B) के तहत (12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के लिए) और धारा 5 (J)(2) (बच्ची को गर्भवती करना) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (L) (एक से अधिक बार बलात्कार करना)  के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई है.


एक तरफा प्यार में 34 बार मारा चाकू, मिली सजा-ए-मौत
कुछ दिन पहले गुजरात की एक अदालत ने  प्यार के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक नाबालिग लड़की को 34 बार चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाई थी. जेतपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर आर चौधरी की अदालत ने जयेश सरवैया (26) को 11वीं कक्षा की एक छात्रा को 34 बार चाकू मारकर उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई. यह घटना मार्च 2021 में हुई थी. आरोपी ने बीच बचाव करने की कोशिश करने वाले लड़की के भाई को भी बुरी तरह घायल कर दिया था.


यह भी पढ़ें: Gujarat Crime News: गुजरात में चोरी के संदेह में नेपाली नागरिक की पीट-पीट कर हत्या, हिरासत में लिए गए 10 लोग