(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Gujarat: 34 बार चाकू...प्यार का प्रपोजल ठुकराया तो नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या, अब कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा
Rajkot News: विशेष लोक अभियोजक जनक पटेल ने कहा कि कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस' माना. उन्होंने कहा कि दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.
Gujarat News: गुजरात के राजकोट जिले की एक अदालत ने सोमवार को प्यार के प्रस्ताव को ठुकराने पर एक नाबालिग लड़की को 34 बार चाकू मारकर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाले शख्स को मौत की सजा सुनाई. जेतपुर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर आर चौधरी की अदालत ने जयेश सरवैया (26) को 11वीं कक्षा की एक छात्रा को 34 बार चाकू मारकर उसकी हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई. यह घटना मार्च 2021 में हुई थी. आरोपी ने बीच बचाव करने की कोशिश करने वाले लड़की के भाई को भी बुरी तरह घायल कर दिया था.
कोर्ट ने कहा- यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस
विशेष लोक अभियोजक जनक पटेल ने कहा कि कोर्ट ने इसे 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस' 'दुर्लभतम से दुर्लभ मामला' माना. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कांड मामले में यह टिप्पणी की थी. सरवैया पर भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
हाई कोर्ट में अपील करने के लिए दिया गया एक महीने का समय
पटेल ने कहा कि अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी को मौत की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी हत्या थी जिसने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया और इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया. उन्होंने कहा कि दोषी को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.
क्या था पूरा मामला
आरोपी और पीड़िता जेतपुर तालुका के जेतलसर गांव के रहने वाले थे. आरोपी पीड़िता से प्यार करता था और 16 मार्च 2021 को वह अपने प्यार का प्रस्ताव लेकर उसके घर गया था. जब पीड़िता ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो सरवैया ने उसकी पिटाई की और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसने उस पर चाकू से कई बार हमला किया. इस क्रूरता को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी.
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