गोधरा नीट परीक्षा 2004 में नकल की साजिश मामले में गोधरा मुख्य न्यायालय ने मुख्य आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया. गोधरा मुख्य न्यायालय ने नीट धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी. जिला लोक अभियोजक राकेश ठाकोर की मजबूत दलीलों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया. सरकारी वकील राजेश ठाकोर ने इसकी जानकारी दी.


पुरुषोत्तम शर्मा की नियमित जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब पुरुषोत्तम शर्मा को एनटीए द्वारा नियुक्त किया गया है तो इस तरह का कदाचार सिस्टम को नष्ट करने की प्रवृत्ति है। बता दें कि इस मामले में परीक्षा केंद्र के कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम शर्मा को शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया.


कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा में इस तरह का कदाचार करना और अधिक अंक प्राप्त करना भी समाज के लिए घातक है.इससे पहले भी कोर्ट ने इस मामले के एक अन्य आरोपी तुषार भट्ट की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. 


इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार (20) जून को मामले की सुनावई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में पंचमहल के जिला शिक्षा अधिकारी ने शिकायत दर्ज करवाई थी. जांच के लिए परत खुलते चले गए. पुलिस को मामले की जांच में पता चला की परीक्षा पास कराने के एवज में छात्रों से 10-10 लाख रुपये लेने का सौदा किया गया था. 


ये फैसला ऐसे समय में आया है जब नीट मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहा है. विपक्षी दल नीट पेपर लीक की मांग कर रहे हैं. गुरुवार (21 जून) को देश के कई हिस्सों में हाल ही में हुए पेपर लीक मामले को लेकर छात्र से लेकर राजनीतिक संगठनों को विरोध प्रदेशन देखने को मिला.


VMC के अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ यूसुफ पठान ने खटखटाया गुजरात HC का दरवाजा, जानें- पूरा मामला