Gujarat Court Dismissed Petition: गुजरात के सूरत में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी शख्स को उसकी शादी के लिए जमानत नहीं मिली. आरोपी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी शादी के लिए जमानत की अर्जी दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया. बारडोली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोलानी ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.


क्या है पूरा मामला?


सूरत जिले की मांडवी पुलिस ने गौरांग पटेल और एक अन्य आरोपी के खिलाफ एलएंडटी कंपनी के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में मामला दर्ज किया था. दोनों पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपी अभी जेल में हैं.


गौरांग पटेल ने दायर की थी जमानत की याचिका


4 फरवरी को गौरांग पटेल ने एक नियमित जमानत याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद गौरांग पटेल ने 5 फरवरी को एक और अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें 10 फरवरी से 20 फरवरी तक अपनी शादी में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. पटेल ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि शादी 13 और 14 फरवरी को होनी है और इसके लिए निमंत्रण पत्र भी छपवाए जा चुके हैं.


अदालत ने खारिज की जमानत याचिका


अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) एन एच पटेल ने दलील का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया जाता है, तो आरोपी के बचने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की संभावना है. अदालत ने कथित अपराध में आरोपी की भूमिका सहित मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद उसकी याचिका खारिज कर दी.


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