Death Threats to Sabir Kabliwala: गुजरात पुलिस ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबलीवाला को एक अज्ञात व्यक्ति से कथित तौर पर जान से मारने की धमकी और जबरन वसूली के कई कॉल आने के बाद जांच शुरू कर दी है. कॉल करने वाले शख्स ने दावा किया था कि उसने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी. पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद के गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में बुधवार सुबह अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई गई थी. काबलीवाला ने शिकायत दर्ज कराई थी की कि उन्हें मंगलवार रात 9:50 बजे के बीच 20 से अधिक जान से मारने की धमकी मिली थी.


काबलीवाला ने अपनी पुलिस शिकायत में क्या कहा?


काबलीवाला ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा कि, “मंगलवार को रात करीब 9:50 बजे मैं एस्टोदिया में रानी सिपरी मस्जिद के पास कार में बैठा था. मुझे अपने फोन के व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया. फोन करने वाले ने खुद का नाम इमरान बताया और दावा किया कि उसने हाल ही में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी. उसने दावा किया कि सतयुग महाराज नाम के एक व्यक्ति ने मुझे मारने का ठेका दिया था. फिर उसने व्हाट्सएप वॉयस कॉल काट दिया और एक वीडियो कॉल किया जिसमें 2000 रुपये के नोटों से भरा बैग दिखाई दे रहा था.


फिर फोन करने वाले ने मुझसे कहा कि उसे मुझसे पैसे चाहिए नहीं तो वह मुझे मार डालेगा. उन्होंने आगे दावा किया कि उन्हें पता था कि मैं अपनी कार में बैठा हूं और मुझे वहीं रहने के लिए कहा, जहां उनके लोग मुझे पास में देख रहे थे. फिर उसने कहा कि वह मुझे पेमेंट करने के लिए दो घंटे का अल्टीमेटम दे रहा है और जल्द ही बैंक का डिटेल भेजेगा.”


“फिर, लगभग 10:43 बजे, मुझे एक मिन्हाज खातून के नाम से एक एसबीआई बैंक खाते की जानकारी व्हाट्सएप मैसेज पर मिली. फोन करने वाले ने रात 11:30 बजे के बाद 12 वॉयस कॉल किए जो मैंने नहीं उठाए. फिर उसने मुझे मूसेवाला की हत्या से संबंधित 30 मिनट का एक वीडियो भेजा. फोन करने वाला लगातार मुझे कॉल कर रहा था जिसे मैं रिजेक्ट करता रहा. फिर लगभग 12 बजे उसने मुझे एक ऑडियो क्लिप भेजा जिसमें उसने कहा कि वह मुझे तीन से चार दिनों का अल्टीमेटम दे रहा है. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए मैंने पुलिस की मदद के लिए 100 नंबर पर फोन किया.


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पुलिस ने दर्ज किया केस


अहमदाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 507 के तहत अज्ञात तरीकों से आपराधिक धमकी और 387 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मौत का डर लगाकर जबरन वसूली की कोशिश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है.


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