एंटी ब्लैक मैजिक बिल: गुजरात विधानसभा में विधेयक पारित, 7 साल की सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान
Gujarat News: गुजरात विधानसभा ने एक ऐसा बिल पेश किया है, जिसके तहत नरबलि और काला जादू जैसी गतिविधियों में शामिल रहने पर दंड का प्रावधान किया गया है और जुर्माना भी लगाया जाएगा.
Gujarat Latest News: गुजरात विधानसभा में नरबलि (Human Sacrifice) को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित हुआ. यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ. यह विधेयक अन्य अमानवीय कृत्य और काला जादू जैसी प्रथा को रोकने के खिलाफ भी है. इस विधेयक को गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने मानसून सत्र के दौरान पेश किया. अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.
गुजरात की बीजेपी सरकार को इस विधेयक को पारित कराने में विपक्षी कांग्रेस का भी समर्थन मिला है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओऱ से बयान जारी कर बताया गया है कि इस विधेयक को क्यों लाया गया है. यह बताया गया है कि नरबलि और काला जादू के नाम पर ठगों द्वारा आम लोगों का शोषण हो रहा था.
इस वजह से लाया गया है यह बिल
सरकारी बयान में कहा गया है कि हानिकारक और अमानवीय प्रथाओं के बुरे प्रभावों और प्रसार को प्रभावी तरीके से रोकने और खत्म करने के लिए उचित एवं कड़े कानूनी उपाय करना जरूर हो गया है. ऐसा आम लोगों को काला जादू करने वाले और ठगों के जाल से बचाने के लिए किया गया है. ऐसी असमाजिक और हानिकारक गतिविधियां सामाजिक ताने-बाने और विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक उपायों पर आम लोगों के भरोसे को गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं.
महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बिल
इस विधेयक में प्रस्ताव दिया गया है कि इसके प्रावधानों का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा. इसमें छह महीने से सात साल की सजा होगी और साथ ही पांच हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा. वहीं गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि सरकार महिलाओं को काला जादू से बचाने के लिए यह कानून लाई है क्योंकि अधिकांश मामलों में वहीं पीड़ित होती हैं. उन्होंने इसे गुजरात की महिलाओं को सीएम भूपेंद्र पटेल सरकार की ओऱ से दिया गया गिफ्ट करार दिया है.