Gujarat Dhandhuka Murder: फेसबुक पोस्ट पर 27 साल के किशन भारवाड़ की हत्या, एटीएस ने आरोपियों पर लगाया यूएपीए
Gujarat Dhandhuka Hatyakand: धंधुका में 27 वर्षीय किशन भारवाड़ की एक फेसबुक पोस्ट पर हत्या करने के बाद एटीएस ने यूएपीए लागू कर दिया है. आइये जानते है पूरी खबर
Gujarat Dhandhuka Hatyakand : गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वायड (एटीएस) ने 27 साल के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण (गुजसीटीओसी) अधिनियम लगाया है. यह यूएपीए धर्म से जुड़ी एक फेसबुक पोस्ट के बाद किये गए मर्डर और उसकी वजह से हुए दंगों के बाद लगाया गया है.
किशन भारवाड़ की 26 जनवरी को कर दी गयी थी गोली मारकर हत्या
एटीएस ने अहमदाबाद जिले के धंधुका में एक चरवाहा समुदाय के व्यक्ति की हत्या को आतंक का कार्य करार दिया. बुधवार को, एटीएस ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि किशन भारवाड़ (बोलिया) की हत्या सोशल मीडिया पर या अन्यथा इस्लाम विरोधी कहानियां पोस्ट करने वालों को लक्षित करने की एक साजिश का हिस्सा थी. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 27 वर्षीय भारवाड़ की मोटरसाइकिल सवार दो लोगों ने कथित तौर पर उसके 6 जनवरी की फेसबुक पोस्ट का बदला लेने के लिए गोली मारकर हत्या कर दी थी.
हत्या के आरोपियों को इन धाराओं पर किया गिरफ्तार
भारवाड़ को भी फेसबुक पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया था और बाद में कथित तौर पर माफी मांगने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था, उसके चचेरे भाई भौमिक बोलिया ने इस घटना के बारे में पुलिस को बताया. धंधुका पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120-बी के तहत एफ आईआर की गई और जांच 29 जनवरी को एटीएस को सौंप दी गई. एटीएस अब तक कथित शूटर शब्बीर चोपडा, उसके दोस्त इम्तियाज पठान, पिस्टल सप्लायर अजीम समा, जमालपुर के मौलवी मोहम्मद अयूब जावरावाला और दिल्ली के मौलवी कमरगनी उस्मानी को इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है.
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