Gujarat Govt Extended Ban on Gutka: गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार लोगों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर दिख रही है. प्रदेश में बीजेपी की सरकार में गुटखा और पान मसाले की बिक्री के खिलाफ सख्त रूख अपना रही है. सरकार ने आम लोगों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए राज्य में गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाले पर अपने व्यापक प्रतिबंध को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है.
गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली सरकार ने इस संबंध में गुरुवार (5 सितंबर) को एक आधिकारिक विज्ञप्ति भी जारी की है. गुटखा और पान मसाले पर बैन को एक साल और बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा
राज्य में फिलहाल गुटखा और तंबाकू या निकोटीन युक्त पान मसाला की बिक्री, भंडारण और वितरण पर प्रतिबंध है. ये पदार्थ कैंसर का कारण बन सकते हैं. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम और 2011 में बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत 2012 में लागू हुआ था.
मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है गुटखा
नियमों के अनुसार, किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू या निकोटीन मिलाना प्रतिबंधित है. गुटखा या पान मसाला में तंबाकू या निकोटीन की मौजूदगी मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक साबित हो सकती है. ऐसे में आम नागरिकों और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए गुटखा पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है.
13 सितंबर से एक साल और गुटखा पर बैन का फैसला
राज्य सरकार की ओर से इस प्रतिबंध को 13 सितंबर से एक और साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसमें गुटखा और तंबाकू युक्त पान मसाला बेचने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही गई है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी या दुकानदार तंबाकू या निकोटीन युक्त गुटखा या पान मसाला बेचते, स्टॉक करते और वितरित करते पकड़ा गया, तो उसे कानून के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
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