Ahmedabad Court: गुजरात कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी को बड़ा झटका, 2016 के मामले में अदालत ने सुनाई ये सजा
Jignesh Mevani Jail: अहमदाबाद की अदालत ने 2016 के एक मामले में कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवाणी और 18 अन्य लोगों को छह महीने की सजा सुनाई है. खबर में विस्तार से जानिए क्या मामला है.
Jignesh Mevani: अहमदाबाद की अदालत ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाणी और 18 अन्य लोगों को दंगा भड़काने और गैरकानूनी तरीके से भीड़ जमा करने के 2016 के एक मामले में छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अहमदाबाद की एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने शुक्रवार को दलित नेता और निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी और उनके अठारह सहयोगियों को गुजरात विश्वविद्यालय के कानून विभाग में एक इमारत का नाम डॉ. बी.आर अंबेडकर के नाम पर रखने के विरोध में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में छह महीने के कारावास की सजा सुनाई है.
क्या बोले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी?
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पीएन गोस्वामी ने फैसला सुनाते हुए मेवाणी और अन्य को दंगा करने और गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने समेत अन्य आरोपों का दोषी ठहराया. अदालत ने उन्हें छह महीने जेल और प्रत्येक को 700 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने दोषियों को फैसले को चुनौती देने की अनुमति देने वाले आदेश पर एक महीने के लिए रोक लगा दी. दोषियों में राकेश महेरिया, सुबोध परमार और दीक्षित परमार शामिल हैं.
गुजरात के प्रमुख दलित नेता हैं जिग्नेश मेवाणी
एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 143 (गैरकानूनी सभा) और 147 (दंगा) के साथ-साथ गुजरात पुलिस अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज की गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई है. बता दें, गुजरात के प्रमुख दलित नेता जिग्नेश मेवाणी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की थी. बाद में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपनी गुजरात इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया.
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