Gujarat News: मैरिज ब्यूरो को पैसे देने के बावजूद नहीं मिली 'दुल्हन', कोर्ट ने लगाया जुर्माना, दिया ये आदेश
Consumer Forum: गुजरात के कलोल की एक उपभोक्ता अदालत ने एक मैरिज ब्यूरो को 1.11 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. आरोप है कि ब्यूरो ने क्लाइंट से पैसे लेने के बाद उसे सेवाएं नहीं दी.
Kalol Consumer Court: गुजरात के कलोल की एक उपभोक्ता अदालत ने कलोल में एक मैरिज ब्यूरो को 1.11 लाख रुपये वापस करने का आदेश दिया है. क्लाइंट द्वारा मैरिज ब्यूरो को पैसे देने के बाद भी उसे एक साल तक दुल्हन नहीं मिली थी. शंकराल गुर्जर के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने जुलाई 2020 में अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजने के लिए मैरिज ब्यूरो को पैसे दिए थे. उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पैसे देने के बाद उसे ब्यूरो की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई.
क्लाइंट ने मांगी महिला की अधिक जानकारी
जब शंकरलाल ने मैरिज ब्यूरो से संपर्क किया, तो उन्हें बताया गया कि उपयुक्त प्रोफाइल मिलने पर उन्हें सूचित किया जाएगा. कुछ देर बाद पिता अपने बेटे के साथ मैरिज ब्यूरो ऑफिस आए. उन्हें एक महिला की प्रोफाइल दिखाई गई. ब्यूरो ने महिला को शादी का प्रस्ताव भेजने के लिए परिवार की सहमति मांगी. क्लाइंट ने लड़की के बारे में अधिक जानकारी मांगी और वो उसके परिवार से बात करना चाहता था.
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ब्यूरो से नहीं मिला कोई जवाब
दो दिनों के बाद, ब्यूरो ने क्लाइंट को बुलाया और उन्हें बताया कि लड़की का परिवार शहर से बाहर है और लड़की का बायोडाटा प्राप्त करने में दो सप्ताह और लगेंगे. कुछ समय बाद ब्यूरो ने शंकरलाल को बताया कि लड़की की शादी हो चुकी है. क्लाइंट को एक महीने बाद फिर से दूसरी लड़की की फोटो दिखाई गई. शंकरलाल के परिवार ने दिलचस्पी दिखाई और बायोडाटा मांगा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला.
कोर्ट ने ब्यूरो पर लगाया जुर्माना
बाद में परिवार को बताया गया कि लड़की शंकरलाल के बेटे को पसंद नहीं करती थी. मैरिज ब्यूरो की सेवाओं की कमी से परेशान होकर शंकरलाल ने ब्यूरो को गांधीनगर उपभोक्ता अदालत में घसीटा और उन्हें कानूनी नोटिस भेजा. अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विवाह ब्यूरो ने उचित सेवाएं प्रदान नहीं की और उन्हें धनवापसी का भुगतान करने का आदेश दिया गया. कोर्ट ने नौ फीसदी ब्याज के साथ रिफंड के अलावा ब्यूरो पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
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