Gujarat Night Curfew: गुजरात के आठ प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू को लेकर हुआ ये बड़ा फैसला
Gujarat Covid Guidelines: गुजरात सरकार ने राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया है.
Gujarat Corona Guidelines: गुजरात सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी के बाद नई गाइडलाइंस जारी की है. गुजरात सरकार के मुताबिक अब 8 महानगरों में नाइट कर्फ्यू में ढील गई है.. आठ महानगरों में अब रात 12 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर महानगरों में रात का कर्फ्यू लागू है.
कोर कमेटी में लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के 8 महानगरों में 18 फरवरी 2022 तक हर दिन रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा. गुजरात सरकार का यह आदेश कल यानी 11 फरवरी से लागू होगा. इससे पहले महानगरों में रात 10 बजे से नाइट कर्फ्यू शुरू हो जाता था
मिली जानकारी के अनुसार आठ महानगरों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में रात का कर्फ्यू हटा लिया गया है. वहीं शादी में अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे.
कोचिंग और सिनेमा हॉल पर भी हुआ फैसला
नई गाइडलाइन में 19 शहरों में नाइट कर्फ्यू खत्म किया गया है जिसमें आणंद, सुरेंद्रनगर, नडियाद, ध्रांगधरा, मोरबी, वांकानेर, धोराजी, गोंडल, गोधरा, विजलपोर (नवसारी), जेतपुर, कलावाड़, नवसारी, बिलिमोरा, व्यारा, वापी, वलसाड, भरूच और अंकलेश्वर शामिल हैं.
वहीं सिनेमा हॉल, जिम, वाटर पार्क को 50% क्षमता के साथ शुरु किया जा सकता है. इसके साथ ही 9वीं कक्षा से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की कोचिंग क्लास 50% क्षमता के साथ जारी रखी जा सकती हैं.
होटल-रेस्तरां के लिए भी नियम
नई गाइडलाइंस के अनुसार दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, लारी-गल्ला, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केटिंग यार्ड, स्पा-सैलून, ब्यूटी पार्लर और व्यावसायिक गतिविधियाँ रात 10 बजे तक खुली रहेंगी.
वहीं होटल-रेस्तरां सुबह 11 बजे खुलेंगे लेकिन सिर्फ 75 फीसदी लोग ही बैठ सकेंगे हालांकि होम डिलीवरी सर्विस 24 घंटे चल सकती है.
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