Teesta Setalvad and Sreekumar case: अहमदाबाद की एक अदालत गुजरात में 2002 के दंगों के सिलसिले में बेगुनाह लोगों को फंसाने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने के आरोप में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर आज यानि गुरूवार को आदेश पारित कर सकती है. दोनों ने मामले की तफ्तीश करने के लिए गठित किए गए विशेष जांच दल (एसआईटी) की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया है.


कोर्ट ने गुरूवार तक के लिए टाल दिया था फैसला
अदालत ने मंगलवार को सीतलवाड़ और श्रीकुमार की जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश गुरूवार तक के लिए टाल दिया था. सीतलवाड़, श्रीकुमार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट को अहमदाबाद अपराध शाखा ने पिछले महीने गिरफ्तार किया था. एसआईटी ने अदालत को बताया था कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई ''बड़ी साजिश'' का हिस्सा थे, जिसका मकसद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को अस्थिर करना था.


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एसआईटी ने किया है ये बड़ा दावा
आपको बता दें कि, विशेष जांच टीम (एसआईटी) जाली सबूत तैयार करने के आरोप की जांच कर रही है. एसआईटी ने कोर्ट में दावा किया था कि सीतलवाड़ और श्रीकुमार कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अहमद पटेल द्वारा राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने के लिए रची गई ‘‘वृहद साजिश’’का हिस्सा थे.


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