Gujarat News: गुजरात हाई कोर्ट ने एक महिला को नोटिस जारी है जिसे एक फैमिली कोर्ट से तलाक मिला था. यह तलाक उसे उस आधार पर मिला था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसके साथ क्रूरता हुई है क्योंकि पति के बहन की शादी अलग जाति में हुई है और यह जानकारी उससे छुपाई गई थी. इस जोड़े की शादी 2018 में हुई थी.
टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी ने शादी के दो दिन बाद ही घर छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ननद की शादी निचली जाति में हुई है. 2020 में महिला ने भावनगर फैमिली कोर्ट में क्रूरता का दावा करते हुए तलाक की अर्जी दाखिल की थी. उसने कहा कि पति ने उससे यह जानकारी छुपाई थी जबकि उसने यह बताया था कि उसकी केवल दो बहने हैं और उसने तीसरी बहन के बारे में नहीं बताया था जिसने अंतर-जातीय विवाह किया था. तीसरी बहन से उसकी मुलाकात शादी के दौरान हुई.
पति ने पुलिस से की थी पत्नी की शिकायत
इसके अतिरिक्त महिला का कहना है कि उसके पति ने पुलिस में शिकायत की थी कि उसे अपनी पत्नी के परिवार से खतरा है और अपने कार्यस्थल पर भी एक मेल कर दिया था. उसने पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी.
20 जनवरी को होगी अब अगली सुनवाई
30 सितंबर 2024 को भावनगर फैमिली कोर्ट ने पति की याचिका खारिज कर दी और पत्नी की तलाक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. उधऱ, पति ने हाई कोर्ट से तलाक को खारिज करने की मांग की. शुरुआती सुनवाई के बाद जस्टिस बिरेन वैष्णव और डीएम देसाई ने कहा कि महिला की याचिका को इसलिए सुना गया क्योंकि उसने अपने पति पर क्रूरता का आरोप लगाया था. उसकी एक बहन ने अंतर-जातीय विवाह किया था. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब 20 जनवरी को करेगी जिसमें याचिकाओं को सुना जाएगा.
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