Gujarat Crime News: अहमदाबाद शहर की एक सेशन अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ में अदालत ने यह आदेश भी दिया कि जुर्माना उसके नाबालिग बेटे को मुआवजे के रूप में दिया जाए.


अवैध सबंधो के चलते की गयी थी हत्या


एडिशनल सेशन जज सचिन सेठी ने साबिर रजा अंसारी को रामोल से अक्टूबर 2017 में अवैध संबंधो के शक में अपनी 28 वर्षीय पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराया और आजीवन जेल की सजा सुनायी है. हत्या के लिए अंसारी ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या करने के लिए खुद को फांसी लगा ली थी और इससे पहले भी वो दो बार कोशिश कर चुकी थी. अंसारी के अनुसार उसने पत्नी को नीचे उतारा और अस्पताल ले गया जहां उसकी मौत हो गई.


अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाकर बेटे को मुआवजा देने की मांग की 


महिला के परिवार वाले पति के इस दावे से सहमत नहीं हुए कि उसने आत्महत्या कर ली है और उस पर हत्या का आरोप लगाया. उन्होंने पुलिस को बताया कि अंसारी ने  उसके कथित अवैध संबंधों के कारण उसकी हत्या करना भी स्वीकार किया था. अदालत ने कुछ मेडिकल और अन्य सबूतों के आधार पर पति से लापता चीजों  के बारे में जवाब मांगा, क्योंकि वह घटना से पहले अपनी बीवी के साथ था, इन परिस्थितियों में आरोपी पर उन तथ्यों को साबित करने का भार आता है जिसमें वो सफल न हो सका.


अदालत ने अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया. यह आदेश दिया गया कि जुर्माने का भुगतान उसके नाबालिग बेटे को किया जाए. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि 1 लाख रुपये की राशि पर्याप्त मुआवजा नहीं है और कानूनी सेवा प्राधिकरण से बच्चे को उचित मुआवजा प्रदान करने के लिए कहा.


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