National Food Security Act: सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 10 राज्यों के गेहूं आवंटन में कटौती की घोषणा के लगभग दो महीने बाद गुजरात ने केंद्र से उन्हें अधिक मात्रा में गेहूं आवंटित करने का आग्रह किया है. गेहूं और चावल आवंटन के अनुपात में बदलाव किया गया है. 14 मई को केंद्र ने गेहूं और चावल के अनुपात में 60:40 से 40:60 और कुछ राज्यों में 75:25 से 60:40 करने की घोषणा की थी. गेहूं और चावल आवंटन के अनुपात में बदलाव के कारण एनएफएसए के तहत 10 राज्यों के गेहूं आवंटन में कमी आई है. इन दस राज्यों में गुजरात का नाम भी शामिल है. अब गुजरात ने केंद्र से अपना गेहूं आवंटन बढ़ाने के लिए कहा है.


क्या बोले गुजरात के मंत्री नरेशभाई पटेल?
गुजरात के मंत्री नरेशभाई पटेल ने कहा, "सौराष्ट्र और उत्तरी गुजरात जैसे क्षेत्रों में लोग चावल के बजाय गेहूं पसंद करते हैं. हम सरकार से गेहूं आवंटन बढ़ाने का अनुरोध करते हैं". गुजरात सरकार के एक अधिकारी ने कहा, 'पहले गुजरात को एनएफएसए के तहत प्रति व्यक्ति प्रति माह 3.5 किलो गेहूं और 1.5 किलो चावल मिलता था, जिसे अब 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दिया गया है. हमने खाद्य मंत्रालय से अनुरोध किया है कि हमारे गेहूं आवंटन को संशोधित करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल तक संशोधित किया जाए.


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सरकार ने इसके तहत की है आवंटन में कटौती?
अधिकारी ने कहा, "केंद्र हमारी मांग पर गौर करने के लिए प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि अगले महीने से इसे बदल दिया जाएगा." 4 मई को, केंद्र ने सितंबर 2022 तक शेष पांच महीनों के लिए PMGKAY के तहत गेहूं आवंटन में कटौती की घोषणा की थी. उस कटौती से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बचत होने का अनुमान है.


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