Hardik Patel News: गुजरात (Gujarat) में दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव (Gujarat Election 2022) के मद्देनजर, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय (Gujarat Highcourt) से अनुरोध किया है कि 2015 के विसनगर दंगा मामले (Visnagar riot case) में उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए.


हार्दिक पटेल के वकील ने सोमवार को न्यायमूर्ति बीएन करिया की अदालत से मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि आज की तारीख में कांग्रेस नेता के चुनाव लड़ने पर रोक है और अगर उनकी अपील पर फैसला हो जाएगा तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे. अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तारीख तय की है.


क्या है मामला?
मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत ने जुलाई 2018 में पटेल को 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान शहर में दंगा और आगजनी के लिए दो साल जेल की सजा सुनाई थी.


उच्च न्यायालय ने अगस्त 2018 में उनकी सजा को स्थगित कर दिया था, लेकिन उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगायी थी.


2018 में उच्च न्यायालय में की थी अपील
जन प्रतिनिधित्व कानून और उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के अनुसार, दो साल या उससे अधिक की जेल की सजा का सामना करने वाला व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक कि उसकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगा दी जाती.


पटेल ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए 2018 में गुजरात उच्च न्यायालय का रुख किया था और इस पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस याचिका को खारिज कर दिया था. पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और उन्हें पार्टी की राज्य इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था.


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