Gujarat Gangrape: गुजरात की विशेष अदालत ने 2019 के गैंगरेप आरोपियों को दोषी ठहराया
गुजरात की विशेष अदालत ने 28 नवंबर 2019 को हुए गैंगरेप मामले में आरोपियों को POCSO अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है. यहां जानें पूरा मामला.
Gujarat Gangrape: वडोदरा में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) मामलों के लिए एक विशेष अदालत ने बुधवार को दो आरोपियों को गैंगरेप का दोषी ठहराया है. नवंबर 2019 को अपनी सहेली के साथ घूमने गयी 15 साल की लड़की के साथ नवलखी मैदान इलाकों में गैंगरेप किया गया था. विशेष अदालत ने आरोपी को POCSO अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दोषी ठहराया, जिसमें कम से कम 20 साल की कैद से लेकर मौत की सजा तक का प्रावधान है.
दो आरोपियों ने दिया था घटना को अंजाम
घटना 28 नवंबर 2019 की रात की है, जब पीड़िता अपनी सहेली के साथ नवलखी परिसर में मैदान के पास स्थित धार्मिक स्थल पर घूमने गई थी. दोनों आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट की और साथ में उसके दोस्त के साथ भी मारपीट की और उसे 800 मीटर से अधिक पथरीले रास्ते पर घसीटते हुए जमीन के घने इलाकों में ले गए, जो कि लक्ष्मी विलास पैलेस का एक हिस्सा है. इसके बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता का गला घोंट दिया और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया और फिर पैलेस के दुसरे गेट से बाहर आ गए.
पुलिस ने अपराध स्थल ढूंढने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया था
पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और वडोदरा शहर की पुलिस को मैदान के घने इलाके में अपराध की सही जगह खोजने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा था. पुलिस ने जमीन के भूभाग का अध्ययन करने और उन मार्गों की पहचान करने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया था जो आरोपी को अपराध स्थल से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे. अहमदाबाद अपराध शाखा बाद में पुलिस की सहायता के लिए जांच में शामिल हुई थी और आरोपियों को 8 दिसंबर को तरसाली इलाके से पकड़ा गया था, जहां वे सड़क पर रहने वालों के रूप में रहते थे और गुब्बारों को बेचकर गुजारा करते थे. एक आरोपी की पहचान 28 वर्षीय व्यक्ति के रूप में हुई है, जबकि दूसरे आरोपी की 21 साल के रूप में पहचान की गयी.
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