Slum Clearance Cell: गुजरात के नागरिकों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जीएचबी और स्लम क्लीयरेंस सेल की पुरानी योजनाओं में बकाया किस्त राशि का भुगतान करने पर 100 फीसदी जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है. गुजरात हाउसिंग बोर्ड (जीएचबी) और स्लम क्लीयरेंस सेल की पुरानी योजनाओं में आजादी का अमृत महोत्सव प्रोत्साहन मुआवजा योजना के तहत यह निर्णय लिया गया है.
बकाया किस्त पर लागू पेनल्टी का 100 फीसदी माफ
गुजरात सरकार ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड और स्लम क्लीयरेंस सेल की पुरानी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया किस्त पर 100 फीसदी जुर्माना माफ करने का फैसला किया है. राज्य सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि योजना के लागू होने के 90 दिनों के भीतर लाभार्थी द्वारा बकाया किस्त राशि का भुगतान किया जाता है, तो बकाया किस्त पर लागू पेनल्टी का 100 फीसदी माफ कर दिया जाएगा.
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करीब 768.92 करोड़ रुपये माफ करने की उम्मीद
सरकार को इस 90 दिनों की अवधि के दौरान 768.92 करोड़ रुपये माफ करने की उम्मीद है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना के माध्यम से 64,992 बकाया लाभार्थी अपने घर का स्वामित्व प्राप्त कर सकेंगे. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी चुकाने में असमर्थ लोगों के लिए शेष जुर्माने पर ब्याज कम करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
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