Gujarat News: तुअर या अरहर दाल की कीमतों में घट-बढ़ से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए गुजरात सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत इस दाल की कीमत 50 रुपये प्रति किलो तय की है. सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों पर तुअर दाल की निश्चित कीमत पर उपलब्धता होने से लाभार्थियों को इसकी कीमत में बार-बार होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाया जा सकेगा.


कमीशन की दर में वृद्धि करने का भी निर्णय 


वघानी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पीडीएस के माध्यम से लाभार्थियों को विभिन्न खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए उचित मूल्य दुकान मालिकों को दिए जाने वाले कमीशन की दर में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया है.


रियायती दरों पर मिलता है ये खाद्य पदार्थ


एनएफएस कानून के तहत कुल 70 लाख राशन कार्डधारक परिवारों को राज्य में लगभग 17,000 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से रियायती दर पर गेहूं, चावल, दाल, नमक, चीनी और खाद्य तेल जैसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं.


प्रत्येक लाभार्थी परिवार एक किलो प्रतिमाह तुअर दाल का हकदार


उन्होंने कहा कि प्रत्येक लाभार्थी परिवार एक किलो प्रतिमाह तुअर दाल का हकदार है. जो राज्य सरकार को केंद्र के नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नाफेड) के माध्यम से आपूर्ति की जाती है.


अगले महीने से लागू होगी कीमत


मंत्री ने कहा ‘‘तुअर की कीमत पर अनिश्चितता से बचने और योजना के तहत लाभार्थियों के लिए इसे स्थिर रखने के लिए सरकार ने पीडीएस के तहत इसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो तय करने का फैसला किया है. इसे अगले महीने से लागू किया जाएगा.’’ इसके परिणामस्वरूप हर महीने 11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी खर्च होगी. जिससे सरकार पर 120 करोड़ रुपये का वार्षिक बोझ बढ़ जाएगा.


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