Gujarat News: गुजरात सरकार ने गुरुवार को टीचर्स के मौजूदा सेवा नियमों में कई बदलाव किए, जिससे नियुक्ति के समय स्थान के चुनाव के संबंध में इसे और अधिक आसान बना  दिया गया. मौजूदा सेवा नियमों में एक बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने गुरुवार को फैसला किया कि पति-पत्नी के जोड़े को एक ही जिले में पोस्टिंग मिल सकती है, यदि उनमें से कोई एक सरकारी स्कूल में टीचर हो.


अब 5 साल पूरे होने पर कर सकते हैं ट्रांसफर होने की मांग


यही नियम तब भी लागू होगा यदि पति या पत्नी किसी सहायता अनुदान संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी सरकारी कंपनी के कर्मचारी हैं. सरकार ने एक और शर्त में भी ढील दी है, वो यह है कि पहले नियम के मुताबिक एक टीचर को किसी एक संस्थान में 10 सालों के लिए काम करना अनिवार्य था, लेकिन अब नियमों में ढ़ील के बाद टीचर किसी भी संस्थान जहां उसे पांच साल काम करते हुए हो गए हों वहां से स्थानांतरण की मांग कर सकता है.


100% रिक्तियों पर भर सकते हैं आवेदन


राज्य सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में शिकायतों पर तेजी से काम हो इसके लिए एक शिकायत निवारण समिति के गठन की भी घोषणा की. अब तक, शिक्षकों के रिक्त पदों में से केवल 40% उन उम्मीदवारों द्वारा भरा जा सकता था जो विभिन्न आधारों पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण की मांग कर रहे थे. राज्य सरकार ने इस नियम को खत्म करने का फैसला किया है. अब से, एक जिले में 100% रिक्तियों को दूसरे जिले से आए स्थानांतरण के लिए आवेदनों से भरा जा सकता है. 


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