Gujarat: गुजरात में तीन महीने में हटाए गए 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे, 28 को किया गया ट्रांसफर
Gujarat News: गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को अनाधिकृत धार्मिक ढांचा हटाए जाने को लेकर अहम जानकारी दी. सरकार के मुताबिक 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए हैं. साथ ही 28 को ट्रांसफर भी किया गया है.
Gujarat Latest News: गुजरात सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए पिछले तीन महीने में सार्वजनिक स्थलों से लगभग 503 अनधिकृत धार्मिक ढांचे हटाए गए हैं. महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल की पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने निगरानी, नियमित तौर पर ऐसे ढांचों को हटाने के लिए और संबंधित विभागों को स्थिति की रिपोर्ट सौंपने के लिए स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर समितियां बनाने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.
कमल त्रिवेदी ने कहा, "लगभग तीन महीनों (खुद संज्ञान लेते हुए दायर याचिका पर 22 अप्रैल 2024 को सुनवाई किये जाने के बाद से) में 503 धार्मिक ढांचों को हटाया गया है." उन्होंने बताया कि इनमें से 236 जिला क्षेत्रों में, जबकि 267 नगर निगम क्षेत्रों में थे. हाईकोर्ट की पीठ को महाधिवक्ता ने बताया कि इसके अलावा, नगर निगम क्षेत्रों में दो ऐसी संरचनाओं को नियमित किया गया है और 28 को स्थानांतरित किया गया है, जिनमें से 17 जिले में हैं और 11 नगर निगम क्षेत्रों में हैं. राज्य के गृह विभाग के सचिव के जरिये 22 अप्रैल 2024 के आदेश के अनुसार दाखिल एक हलफनामे में अदालत को विवरण प्रदान किया गया है.
'अधिकारियों को समिति गठन का निर्देश'
महाधिवक्ता ने बताया कि इस दौरान स्थानीय अधिकारियों ने स्थानीय धार्मिक प्रमुखों के साथ 294 बैठकें की. उनसे ऐसे अनधिकृत ढांचों को हटाने का आग्रह किया गया. उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2024 को एक दिशानिर्देश तैयार किया है, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को 10 दिन के भीतर समितियों का गठन करने का निर्देश दिया गया है.
प्रदेश सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्त कमल त्रिवेदी ने कहा, "समिति के जरिये उठाए गए कदमों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है." सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने, स्थानांतरित करने या नियमित करने के संबंध में एक व्यापक नीति तैयार करने का निर्देश दिया था.
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