Gujarat News: जुआ खेलने के मामले में BJP विधायक समेत 26 दोषी करार, गुजरात की अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा
हलोल की एक अदालत ने बीजेपी विधायक केसरीसिंह सोलंकी और 25 अन्य को जुआ खेलने का दोषी पाते हुए जुर्माने के साथ 3 साल की सजा सुनाई है. आरोपियों को पुलिस ने 2021 में एक रिजॉर्ट में जुआ खेलते हुे पकड़ा था.
गोधरा: गुजरात के पंचमहल जिले के शिवराजपुर के पास एक रिजॉर्ट में भाजपा के मटर विधानसभा क्षेत्र से विधायक केसरीसिंह सोलंकी और 25 अन्य को जुआ खेलने का दोषी पाया गया है. बुधवार को हलोल की एक अदालत ने आरोपियों को जुर्माने के साथ दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. हालांकि बाद में कोर्ट ने बीजेपी विधायक सोलंकी समेत 24 दोषियों को जमानत दे दी.
पुलिस ने जुलाई 2022 में छापा मारकर जुआरियों को पकड़ा था
पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई, 2021 को जब पुलिस ने छापा मारा तो सभी आरोपी जिमीरा रिज़ॉर्ट में दो कॉटेज में जुआ खेलते हुए पकड़े गए थे. आरोपियों में वह समूह शामिल है जो वहां जुआ खेल रहा था और साथ ही वे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने वहां जुआ सेशन की व्यवस्था की थी.
गिरफ्तार किए गए लोगों में 7 महिलाएं भी शामिल थीं
बता दें कि लोकल क्राइम ब्रांच (LCB) और पंचमहल पुलिस के पावागढ़ पुलिस थाने के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए गए लोगों में सात महिलाएं भी शामिल हैं. इनमें से चार महिलाएं नेपाल की थीं. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि अहमदाबाद के आरोपी हर्षद पटेल ने रिजॉर्ट में जुआ कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था की थी. जुआरियों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, आनंद और कुछ अन्य स्थानों के लोग शामिल थे. पुलिस ने आरिपयों के पास से 3.89 लाख रुपये कैश, 25 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, टोकन मुद्रा के रूप में यूज होने वाले प्लास्टिक के सिक्के और आठ चार पहिया वाहन भी जब्त किए थे.
बीजेपी विधायक समेत 26 आरोपियो को जुर्माने सहित 3 साल की सजा
बुधवार को हलोल के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेम हंसराज सिंह ने बीजेपी विधायक केसरीसिंह सोलंकी समेत सभी 26 आरोपियों को जुए का दोषी पाया. अदालत ने अपने 91 पन्नों के फैसले में आरोपियों को दो साल के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. बता दें कि सुनवाई के दौरान 96 गवाहों से जिरह हुई और 13 दस्तावेजी साक्ष्य कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे इनमें रिसॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज भी शामलि है.
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि रिसॉर्ट का लाइसेंस रद्द करने के लिए फैसले की एक प्रति जिला कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर को भेजी जाए. रिजॉर्ट का संचालन वडोदरा के अमिधर टेलर करते थे जबकि लाइसेंस उनकी पत्नी के नाम था.
ये भी पढ़ें
Gujarat Crime News: तापी में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी को जिंदा जलाकर की आत्महत्या