Gujarat HC: 'मोदी उपनाम’ वाली टिप्पणी मामले में गुजरात हाईकोर्ट का राहुल गांधी को नोटिस
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने 7 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य के मंत्री पूर्णेश मोदी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है. जानिए क्या है मामला
Gujarat HC: गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 मार्च को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राज्य के मंत्री पूर्णेश मोदी की याचिका पर एक नोटिस जारी किया है. दरअसल पूर्णेश मोदी ने एक याचिका दायर की थी जिसे सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दिया था. पूर्णेश मोदी ने अपनी याचिका में कांग्रेस नेता के खिलाफ 2019 में "मोदी उपनाम" वालों पर की गई टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया
पूर्णेश मोदी ने सूरत की अदालत के 23 फरवरी के उस आदेश को हाल ही में उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी. सूरत की अदालत ने मंत्री की उस अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर मोदी उपनाम के लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाया था. अब गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी एम पंचोली ने पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में प्रतिवादियों गांधी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उनको 28 मार्च तक देना है.
क्या है मामला?
आपको बता दें कि बीजेपी के मंत्री पूर्णेश मोदी (तत्कालीन एक विधायक) ने 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक लोकसभा चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी द्वारा "मोदी उपनाम" पर की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था.
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राहुल गांधी की ये टिप्पणी कि ‘सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?’ बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कोलार में एक रैली के दौरान कथित तौर पर कहा था, "नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी ...ऐसा कैसे कि इन सभी के नाम में मोदी लगा हुआ है?’’