Gujarat HC: लव मैरिज महिला को उसकी क्वालिटी लाइफ से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए - गुजरात HC
Gujarat: गुजरात HC ने एक व्यक्ति के मरने कम बाद उसकी संपत्ति को बेटी को तत्काल देने का आदेश दिया गया है और कहा कि प्रेम विवाह उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए.
![Gujarat HC: लव मैरिज महिला को उसकी क्वालिटी लाइफ से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए - गुजरात HC Gujarat HC, Gujarat high court says Love marriage should not deprive woman of quality life Gujarat HC: लव मैरिज महिला को उसकी क्वालिटी लाइफ से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए - गुजरात HC](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2022/02/17/d97ece9416bb9f7562958624cfaa5af3_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के मरने कम बाद उसकी संपत्ति को उसकी बेटी को तत्काल देने और कब्जा करने का आदेश दिया गया है. दरअसल लड़की के लव मैरिज करने के बाद परिवार के सदस्यों द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा था. अदालत को डर था कि लव मैरिज के कारण रिश्तेदार उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रेम विवाह उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए.
इसके साथ ही अदालत ने स्थानीय पुलिस और कानूनी सेवा प्राधिकरण को महिला के नाम पर दो घर, एक दुकान और एक कृषि क्षेत्र को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया. मामला साबरकांठा जिले के प्रांजतीज तालुका का है. इस मामले में शामिल 24 वर्षीय महिला ने दिसंबर 2021 में अपने पिता को खो दिया था.
Gujarat News: जामनगर को मिलेगी ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की सौगात, WHO ने एग्रीमेंट पर किए साइन
उसने इस साल फरवरी में अपने प्रेमी से शादी कर ली, उसके चाचा ने उसके पति और उसके पिता के साथ मारपीट की और उसे ले गए. उसके पति को अपनी पत्नी की कस्टडी की मांग के लिए वकील भुनेश रूपेरा के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.
रिश्तेदारों ने किया था इसका विरोध
कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को महिला को कोर्ट में पेश किया गया जहां उसने आपबीती सुनाई, उसकी मां का कुछ साल पहले निधन हो गया था और उसने दिसंबर में अपने पिता को खो दिया था. उसके रिश्तेदार उसकी शादी के खिलाफ थे और उन्होंने उसके पिता की संपत्ति पर कब्जा करना शुरू कर दिया, इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और न्यायमूर्ति मौना भट्ट की पीठ ने कहा कि संपत्तियों पर उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए क्योंकि उनका प्रेम विवाह उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन से वंचित करने का बहाना नहीं होना चाहिए.
![IOI](https://cdn.abplive.com/images/IOA-countdown.png)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)
![शिवाजी सरकार](https://feeds.abplive.com/onecms/images/author/5635d32963c9cc7c53a3f715fa284487.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=70)