Gujarat HC: गुजरात हाई कोर्ट ने व्यापारियों के लिए जीएसटी की प्रक्रिया के लिए उचित डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होने के लिए न केवल सरकार की खिंचाई की बल्कि राज्य के जीएसटी विभाग को भौतिक रूप में कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि आरपीएडी के माध्यम से एक डीलर को नोटिस भेजे जाने चाहिए. विभिन्न डीलरों ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए HC का दरवाजा खटखटाया था, जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. 


भौतिक रूप में कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया


डीलरों ने शिकायत की कि वे 2017 में कानून और तकनीकी जानकारी की अज्ञानता के कारण रिटर्न दाखिल करने में विफल रहे, हालांकि, उन्हें कभी भी अपना पक्ष समझाने का मौका नहीं दिया गया. इन मामलों की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति निशा ठाकोर की पीठ ने राज्य के जीएसटी विभाग को भौतिक रूप में कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया.


Gujarat News: PM मोदी बोले- 'यदि WTO अनुमति देता है तो भारत खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति दुनिया को कर सकता है'


तकनीकी गड़बड़ी जल्द से जल्द करें दूर


खंडपीठ ने सरकार से जीएसटी में तकनीकी गड़बड़ियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा है और सरकार को फटकार लगाई है कि हाईकोर्ट इस तरह की गड़बड़ियों के कारण मुकदमों से भर गया है. आपको बता दें कि विभिन्न डीलरों ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए HC का दरवाजा खटखटाया था ,जिनका जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. 


Gujarat Election से पहले हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 2 साल की सजा पर लगाई रोक