Gujarat HC: एक तरफ़ा प्यार में याचिकाकर्ता ने प्रेमिका के घरवालों पर लगाए झूठे आरोप, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना
Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे शख्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अदालत में यह दावा किया था कि उसके परिवार ने उसके रिश्ते के विरोध के कारण उसकी प्रेमिका को गायब कर दिया था.

Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे शख्स पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अदालत में यह दावा किया था कि उसके परिवार ने उसके रिश्ते के विरोध के कारण उसकी प्रेमिका को गायब कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने अमरेली शहर पुलिस से पूछताछ करने को कहा था. पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता अमरेली शहर का एक कर्मचारी है जो अपने पड़ोस की महिला से एकतरफा प्यार करता था.
क्या है पूरा मामला?
इस मामले में पाया गया कि महिला गायब हो गई क्योंकि वह अपनी पसंद के एक शख्स के साथ भाग गई और उसने उससे शादी कर ली. साथ ही माता-पिता के घर नहीं लौटने का फैसला किया. इसके बाद याचिकाकर्ता पहले पुलिस के पास गया और फिर हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि महिला की जान को खतरा है और उसे उसके पिता और भाई ने कहीं न कहीं उसे किडनैप किया है.
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साथ ही उसने यह भी दावा किया कि लापता महिला और वह 15 साल से रिश्ते में थे. अदालत ने आरोपों को गंभीर पाया और पुलिस को तत्काल जांच शुरू करने का आदेश दिया. जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली थी पुलिस ने पाया कि अमरेली के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाली महिला ने महाराष्ट्र के एक हिंदू व्यक्ति से भागकर शादी कर ली थी, उसका परिवार मुस्लिम था जिसे यह मंजूर नहीं था.
अदालत ने शख्स पर जुर्माना लगाया
जब संबंधित पुलिस अधिकारी ने महिला से बात की, तो उसने अधिकारी को सूचित किया कि उसने खुशी-खुशी शादी कर ली है. उसने कहा कि वह अपने परिवार के विरोध के डर से घर नहीं लौटी जब याचिकाकर्ता के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि उसे उससे शादी करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी.
अदालत ने याचिका खारिज कर दी और पुरुष को महिला से संपर्क न करने का आदेश दिया, अदालत ने उस पर जुर्माना लगाया और दोषियों के परिवारों के लिए कल्याण कोष में राशि जमा करने का आदेश दिया.
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