Jamnagar News: जामनगर में निजी चिड़ियाघर बनाने की अनुमति पर केंद्र को गुजरात हाईकोर्ट का नोटिस, मांगा जवाब
Jamnagar Zoo: जामनगर में निजी चिड़ियाघर बनाने की अनुमति देने पर केंद्र और राज्य के अधिकारियों को गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. उन्हें 18 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.
Gujarat High Court: गुजरात हाईकोर्ट ने जामनगर में निजी चिड़ियाघर बनाने की अनुमति देने पर बुधवार को केंद्र और राज्य के अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 अगस्त से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. जामनगर स्थित हलार उत्कर्ष समिति ट्रस्ट द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर जामनगर में चिड़ियाघर की मान्यता नियम 2009 के नियम 9 के तहत अनुसूचित जानवरों के स्थानांतरण पर रोक लगाने और मिनी चिड़ियाघर की श्रेणी में निजी चिड़ियाघर को अनुमति को चुनौती देने की मांग की गई थी.
राज्य सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को नोटिस
ये चिड़ियाघर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है. जब यह मामला मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए.जे. शास्त्री ने याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद राज्य सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को नोटिस जारी करने का फैसला किया. मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा है कि 18 अगस्त को यह केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का बयान दर्ज होगा और मामले का निपटारा किया जाएगा.
वकील ने कही ये बात
इससे पहले, 7 जुलाई के आदेश में अदालत ने कहा था, "हमने देखा कि याचिकाकर्ता का पूरा मामला 17.08.2022 को दी गई मान्यता पर आधारित है, कहा जाता है कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई. हालांकि, उस आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है." "इस समय, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उस प्रति के लिए आवेदन करेगा और उसे प्राप्त करने के बाद अदालत में पेश करेगा. जब भी कोई दस्तावेज पेश किया जाता है, तो रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि मामले को सूचीबद्ध करे."
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