(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
सूरत से BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत का मामला पहुंचा HC, जानें अदालत ने क्या कहा?
Surat Lok Sabha Seat: गुजरात लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने और बाकी प्रत्याशियों द्वारा नाम वापस लेने के बाद बीजेपी के मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया था.
Gujarat Lok Sabha Election 2024: गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी मुकेश दलाल के निर्विरोध जीतने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा. वहीं अब इस मामले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट में दर्ज की गई एक याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से अदालत ने मना कर दिया. दरअसल सूरत के मतदाता ने बीजेपी सांसद की निर्विरोध जीत को लेकर जनहित याचिका दायर की थी.
बार एंड बेंच में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो पीआईएल दायर की है वह चुनाव से संबंधित है और ये जनहित याचिका के दायरे में नहीं आती है. उन्होंने कहा कि आप चुनावी मामले में जनहित याचिका क्यों दायर करेंगे? और हम जनहित याचिका पर विचार क्यों करेंगे?
मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल ने आगे कहा कि अगर कोई उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होता है, तो वह भी उसी के समान होता है जब कोई उम्मीदवार मतदान और मतगणना की प्रक्रिया के बाद चुनाव जीतता है और उनके साथ अलग व्यवहार करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है.
वहीं सूरत के एक मतदाता की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि वोर्टस के पास नेगेटिव वोटिंग का ऑप्शन होता है जो कि सूरत के मतदाताओं को नहीं दिया गया.
बता दें कि सूरत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभानी का कथित विसंगतियों के चलते नामांकन रद्द कर दिया गया था और इस सीट पर बचे हुए प्रत्याशियों ने भी अपना नाम वापस ले लिया. इसके बाद यहां बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध सांसद निर्वाचित कर दिया गया. वहीं इसके बाद कांग्रेस ने निलेश कुंभानी को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया.
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