Gujarat HC: गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई थी, जिसमें राज्य भर की मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी. अब याचिकाकर्ता ने गुरुवार को इसे वापस लेने की मांग की. चूंकि मामले को मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति ए जे शास्त्री की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था,


याचिका में कहा गई ये बात


याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष सूचीबद्ध मामलों का उल्लेख करते हुए पीठ को सूचित किया कि याचिकाकर्ता जनहित याचिका को वापस लेना चाहता है. गांधीनगर के डॉक्टर धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि सेक्टर 5 सी में जहां वह रहता है मुस्लिम समुदाय के लोग अलग-अलग समय पर प्रार्थना के लिए आते थे और वे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करते हैं जिससे आस-पास के निवासियों को बहुत असुविधा और परेशानी होती है.


Gujarat News: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और अमित शाह अप्रैल में गुजरात दौरा करेंगे, सी. आर. पाटिल ने दिए ये संकेत


याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका


याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले पर भी भरोसा किया, जहां मुअज्जिन (एक व्यक्ति जो दैनिक प्रार्थना के लिए कॉल की घोषणा करता है) द्वारा गाजीपुर जिले में एम्पलीफाइंग उपकरणों का उपयोग करके प्रार्थना करने की अनुमति देने का अनुरोध अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था.


याचिका में यह भी कहा गया था कि प्रार्थना के लिए लाउडस्पीकरों का इस्तेमाल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है और पूरे गुजरात में इसे प्रतिबंधित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को अदालत के निर्देश देने की मांग की.अब याचिकाकर्ता ने गुरुवार को याचिका वापस लेने का फैसला किया.


Arvind Kejriwal पर हमले को लेकर गोपाल इटालिया बोले- 'बीजेपी की हमले की राजनीति को पार्टी काम की राजनीति के साथ जवाब देगी'